कोरोना :हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी राहत जानिए ?

संदीप कुमार के अनुसार जिले में कर्फ्यू के दौरान आठ घंटे की ढील दी गई है
कोरोना :हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी राहत जानिए ?
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कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान, केंद्र ने लॉकडाउन -4 में कुछ रियायतें देने के लिए निर्देश जारी किए, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने एक घंटे के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इसके कारण, अब, राज्य भर में दुकानें खोलने से, पास के जिले के अंदर आवाजाही के लिए सात के बजाय आठ घंटे होंगे। हालांकि, विभिन्न जिलों में इस छूट के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किए गए हैं, जिसके आदेश संबंधित जिलों के उपायुक्तों द्वारा जारी किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आदेश कन्टेनमेंट और बफर जोन में लागू नहीं होंगे। अगर हमीरपुर की बात करें तो जिलाधिकारी हरिकेश मीणा ने जिले में कर्फ्यू में एक घंटे की छूट देने के आदेश जारी किए। आदेशों के अनुसार, 20 मई से, जिले में सभी लाइसेंस प्राप्त दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर बाद चार बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा, अन्य नियम और शर्तें समान रहेंगी। उधर, ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार के अनुसार जिले में कर्फ्यू के दौरान आठ घंटे की ढील दी गई है।

जिला ऊना में व्यावसायिक दुकानें अब सात से तीन बजे तक खुली रहेंगी। जल्द ही ब्यूटी पार्लर और नाई की दुकानें भी खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इससे पहले, ब्यूटी पार्लर और नाई में काम करने वालों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य कार्यालय अनुसूची के अनुसार खुलेंगे, जबकि चिकन, मांस और मटन की दुकानें मंगलवार को बंद रहेंगी। इस बीच, जिला मजिस्ट्रेट सोलन केसी चमन ने मंगलवार को जारी अपने आदेशों में जिले में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट का समय एक घंटे बढ़ा दिया है। इस संबंध में अन्य शर्तें समान रहेंगी। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां दुकानें सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक खुली रहेंगी। जिला उपायुक्त अमित कश्यप ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। उन्होंने कहा है कि भले ही कर्फ्यू में आठ घंटे की ढील दी गई हो, लेकिन नियम और कानून पहले जैसे ही होंगे। अगर कोई तालाबंदी के बीच नियमों की अवहेलना करता है, तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिमला शहर में पहले के नियमों के अनुसार दुकानें खुली रहेंगी। सिरमौर जिले में भी व्यापारी वर्ग और आम लोगों के लिए नए नियम में राहत की खबर है। बाजार बुधवार से एक साथ खुलेगा। रेड और ग्रीन जोन फंडिंग को खत्म कर दिया गया है। दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। ये आदेश पांवटा साहिब के एक नियंत्रण क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, रविवार के बजाय सोमवार को बाजार बंद रहेगा, लेकिन औद्योगिक गतिविधियां, केमिस्ट शॉप और वित्तीय संस्थान सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रहेंगे।

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