डोर टू डोर राशन योजना: हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर एलजी बैजल को दिल्ली सरकार ने भेजा प्रस्ताव

दिल्ली सरकार ने फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल को राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना का प्रस्ताव भेजा है। केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को घर-घर राशन वितरण की फाइल एलजी को भेजी हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने फाइल भेज दी है।
डोर टू डोर राशन योजना: हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर एलजी बैजल को दिल्ली सरकार ने भेजा प्रस्ताव

डेस्क न्यूज़- दिल्ली सरकार ने फिर एलजी अनिल बैजल को राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना का प्रस्ताव भेजा है। केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को घर-घर राशन वितरण की फाइल एलजी को भेजी हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने फाइल भेज दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने को कहा था।

घर पर राशन प्राप्त करने का विकल्प

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को उन कार्डधारकों के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया, जिन्होंने घर पर राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन्होंने घर पर राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। इसलिए हम 22 मार्च, 2021 के अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं, पीठ ने कहा।

राशन लेने नही जाना पड़ेगा दुकान

दिल्ली सरकार को पहले प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को पत्र लिखना चाहिए और राशन कार्ड धारकों को सूचित करना चाहिए जिन्होंने घर पर राशन लेने का विकल्प चुना है, उसके बाद ही इस विकल्प को चुनने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन मिलेगा। आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

राशन डीलर्स एसोसिएशन ने कोर्ट में दी चुनौती

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के राशन डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' को कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने 22 मार्च को अपने आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति न तो कम करे और न ही बंद करे।

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