Haryana News: सोशल मीडिया पर हरियाणा के फरीदाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुस्लिमों की भीड़ में से एक व्यक्ति पुलिस वालों के हाथ-पैर तोड़ देने के लिए बाकी लोगों को उकसा रहा है।
लगभग 3 मिनट लम्बे इस वीडियो में भड़काऊ बयान दे रहे व्यक्ति ने किसी से भी न डरने और पुलिस वालों को अपने हवाले करने जैसी बातें कही। यह वीडियो मंगलवार (25 जुलाई, 2023) को DTV न्यूज़ ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है।
Since Independence पर Video में सुनें जाबिर घाटमिका का भड़काऊ बयान
भड़काऊ बयान देने वाले व्यक्ति का नाम जाबिर घाटमिका बताया जा रहा है जो मूल रूप से हरियाणा के मेवात का रहने वाला है। वीडियो की शुरुआत में जाबिर खुद को किसी से भी न डरने वाला बताते हुए खट्टर सरकार को गोली मारने की चुनौती दे रहा है।
जाबिर कह रहा है “मैं जनता से कह रहा हूं अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इन्फॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना न रहे। हाथ-पैर तोड़ दो। छिद्दी-छिद्दी कर दो।
क्योंकि सेल्फ डिफेन्स के लिए धारा है। कह देना साहब कि गुंडे हैं हमें क्या पता। स्टार थोड़ी लग रही है। माथे पर थोड़े लिखा है। ये हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं? क्योंकि ये आतंकी बन चुके हैं मेरे भाई।”
जाबिर ने यह भी कहा कि न तो उन्हें नौकरियों की जरूरत है और न ही पैसे ही। मांग के तौर पर भीड़ ने ‘302 के मुल्जिम’ (हत्या आरोपी) की डिमांड की। जाबिर ने इसी वीडियो में देश के अंदर मेवातियों की संख्या पौने 3 करोड़ बताई।
मीडिया से बात करते हुए हरियाणा में हिन्दू संगठन के पदाधिकारी बिट्टू बजरंगी ने बताया कि यह वीडियो 25 जुलाई (मंगलवार) का है। साथ ही उन्होंने वीडियो की जगह के तौर पर फरीदाबाद के सरकारी बीके अस्पताल का नाम लिया।
बिट्टू बजरंगी ने भड़काऊ बयान दे रहे जाबिर को मूल रूप से मेवात का रहने वाला और कुछ समय पहले जुनैद-नासिर केस (मुस्लिमों को जलाने का आरोप लगा कर हिन्दुओं के खिलाफ घृणा भड़काई गई थी) में भी सक्रिय बताया।
बिट्टू बजरंगी ने इस बयान पर जाबिर के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक, जाबिर इसी माह धारा 307 के अपराध में जेल से जमानत पर बाहर आया है।
यह पूरा मामला मेवात के रहने वाले शेकुल खान नाम के व्यक्ति की मौत से जुड़ा हुआ है।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता सूबे सिंह के मुताबिक, 13 जुलाई 2023 को फरीदाबाद में दर्ज साइबर ठगी की जांच के दौरान हरियाणा पुलिस ने अलीगढ़ से 4 आरोपी पकड़े थे। चारों ने पूछताछ में शेक़ुल खान का भी नाम लिया था जिसे 20 जुलाई, 2023 को गिरफ्तार किया था।
21 जुलाई को पुलिस ने शेकुल खान को कोर्ट में पेश कर के 10 दिनों का कस्टडी रिमांड लिया था। 21 जुलाई को शेकुल ने खुद को साँस लेने में दिक्कत और कमजोरी की शिकायत की जिसके बाद उसे पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, 21 व 22 जुलाई को आरोपी शेकुल का अस्पताल से इलाज करवा कर वापस थाने लाया गया। 23 जुलाई को शेकुल को फिर सांस लेने में हुई तो अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
आरोपी की मौत के बाद तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के साथ केस की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच भी करवाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम भी जज की निगरानी में होगा।
इस मामले में राजनेता भी मैदान में कूद पड़े हैं। हरियाणा के नूह से कांग्रेस विधायक आफ़ताब अहमद खान ने शुरू से ही शेकुल खान की मौत केस में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार रखा। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने की दशा में सड़क से विधानसभा तक आंदोलन की चेतावनी भी दी है।