कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। अदालत मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगी।
उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब पहनने के राइट्स (Udupi Students Hijab Dispute) पर हाई कोर्ट में पीटिशन लगाई थी। अब इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी (CJK Ritu Raj Awasthi) ने फैसला सुनाया है। तीन जजों की फुल बेंच के पास ये केस पहुंचा। इसमें कर्नाटक के चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित (Justice Krishna S Dixit) भी शामिल थे।
वर्दी के नियम का उल्लंघन करने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में जो भी सजा दी गई है, वह ज्यादातर प्रबंधन से जुड़े मामलों के लिए है।
वकील संजय हेगड़े
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