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मध्यप्रदेश के सीएम शिवराजसिंह चौहान ने श्रम कानूनों से सम्बंधित की घोषणाएं

फैक्ट्री लाइसेंस का रिन्यूअल अब 10 साल में होगा. पहले 1 साल में कराना होता था लाइसेंस रिन्यूअल।

न्यूज –

1. फैक्ट्री लाइसेंस का रिन्यूअल अब 10 साल में होगा. पहले 1 साल में कराना होता था लाइसेंस रिन्यूअल।

2. कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में संपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा लाइसेंस।

3. नए कारखानों का पंजीयन या लाइसेंस ऑनलाइन मिलेगा।

4. स्टार्ट अप उद्योगों को ऑनलाइन लाइसेंस से फायदा मिलेगा।

5. स्टार्ट अप उद्योगों के लिए लाइसेंस रिन्यूअल के प्रावधान खत्म किए गए।

6. दुकान स्थापना अधिनियम में बदलाव कर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दुकान खोलने की मंजूरी दी गई. अधिसूचना जारी।

7. नियोजक थर्ड पार्टी से कारखानों का निरीक्षण करा सकेगा।

8. इंस्पेक्टर राज से मुक्त होंगे कारखाने।

9. थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन अब मुंबई में नहीं होगा।

10. अब एमपी के लेबर कमिश्नर रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत होंगे।

11. लेबर कमिश्नर दफ्तर से किया जा सकेगा थर्ड पार्टी निरीक्षक का रजिस्ट्रेशन।

12. श्रम कानून में कारखानों में 61 रजिस्टर रखने का प्रावधान खत्म।

13. रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान खत्म।

14. 1 रजिस्टर और 1 रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान लागू।

15. छोटी उद्योग इकाइयों को निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्ति।

16. लेबर इंस्पेक्टर अब छोटी उद्योग इकाइयों में निरीक्षण के लिए नहीं जाएंगे।

17. विवादों के निराकरण के लिए लेबर कोर्ट जाने की अनिवार्यता खत्म।

18. औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत दंड की धाराओं में कंपाउंडिंग के प्रावधान की कोशिश।

19. कोर्ट जाने की झंझट से मुक्ति के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है।

20. सैलरी ठीक से मिले इसके लिए उद्योग श्रमिकों का चयन कर सकेंगे।

21. 100 से कम श्रमिक के साथ काम करने वाले उद्योगों को औद्योगिक नियोजन अधिनियम के प्रावधान से मुक्ति।

21. उद्योगों को अपनी जरूरत के मुताबिक श्रमिक रखने की छूट होगी।

23. उद्योगों को में 100 से अधिक श्रमिक होने पर ही ये कानून लागू होगा।

24. फैक्ट्री एक्ट प्रावधान के अंतर्गत बिजली से चलने वाली इकाइयों को 10 श्रमिक से बढ़ाकर 50 श्रमिक करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।

25. कारखाना अधिनियम में बिजली के बगैर चलने वाले उद्योगों को रजिस्ट्रेशन के लिए 20 श्रमिक की सीमा हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।

26. ठेका श्रमिकों को 20 श्रमिक पर पंजीयन करने का प्रावधान खत्म, अब सीमा बढ़ाकर 50 श्रमिक कर दी गई है।

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