MP News: खुले में मांस बिक्री, लाउडस्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल होगा बंद; CM बनते ही एक्शन में मोहन यादव

MP CM Order: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि खुले में मांस की बिक्री अस्वीकार्य है।
MP News: खुले में मांस बिक्री, लाउडस्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल होगा बंद; CM बनते ही एक्शन में मोहन यादव
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Madhya Pradesh CM Order: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को शपथ ग्रहण करने के बाद धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े फैसले के तहत इसका आदेश जारी किया गया। यही नहीं उन्होंने खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया।

उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक मोहन यादव ने बुधवार (13 दिसंबर 2023) को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 58 वर्षीय मोहन यादव को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद की शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

खुले में मांस बिक्री पर रोक के लिए सरकार लाएगी कानून

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि खुले में मांस की बिक्री अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, “आज हमने पहली कैबिनेट बैठक में कई चर्चाएं की हैं। हमने आज कैबिनेट बैठक में खुले में मांस की बिक्री का मुद्दा उठाया है और इसके लिए कानून बनाने प्रस्ताव रखा है।”

लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल पर रोक के आदेश

लाउडस्पीकर को लेकर जारी आदेश के अनुसार, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से शाम 10 बजे के बीच ही किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर का उपयोग केवल धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

इस आदेश का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। आदेश में कहा गया है कि, “धार्मिक स्थलों तथा अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सम्बंधित अधिकारी कड़ी कार्रवाई करें।” सरकार ने इन लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल के लिए पूर्व अनुमति को अनिवार्य भी किया है और इन विस्तारकों के ‘डेसिबेल’ की सीमा को भी निर्धारित किया है।

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