मंदिर-शक्तिपीठों, हिमाचल के धार्मिक संस्थानों और सोने-चांदी में चढ़ावे के रूप में प्राप्त धन गैर-हिंदुओं पर खर्च नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिरों में सुरक्षा से जुड़े कार्य सहित पदस्थापित या नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी भी केवल हिंदू धर्म का पालन करेंगे। भाषा, कला और संस्कृति विभाग ने हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1984 की धारा 27 के तहत मंदिर आयुक्तों को आदेश जारी किए हैं।
भाषा एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव आरडी धीमान ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. आपको बता दें कि राज्य में कई बड़े मंदिर हैं और इनमें हर साल करोड़ों रुपये चढ़ाए जाते हैं। मंदिरों के सोने-चांदी खजाने में जमा किया जाता है, जबकि पैसा बैंकों में एफडी के रूप में रखा जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह सोना-चांदी वर्षों से खजाने में पड़ा है। इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है।
राज्य के मंदिरों में चढ़ाने की राशि से पुजारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा यह राशि मंदिरों के रख-रखाव, मूर्तियों-मंदिरों की साज-सज्जा, मंदिरों के अधीन स्कूल-कॉलेज और संस्कृत कॉलेज खोलने, सराय बनाने, सड़कें तैयार करने पर भी खर्च की जाती है. चढ़ावे की शेष राशि मंदिरों के नाम पर एफडी के रूप में बैंक में जमा की जाती है। यह पैसा विकास कार्यों सहित कई अन्य प्रशासनिक कार्यों पर खर्च किया जाता है।
मंदिरों के खजाने में वर्षों से क्विंटलों के हिसाब से पड़े सोने-चांदी को पिघलाकर श्रद्धालुओं को सिक्के देने की योजना थी, लेकिन वह अमल में नहीं आई। बताया जा रहा है कि 1986 में संशोधित नियमों में संशोधन की तैयारी है, ताकि मंदिरों के पैसे और गहनों का सही इस्तेमाल हो सके.