न्यूज – वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बडा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिका अवैध थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम पहले ही सीबीआई की हिरासत में थे, इसलिए अग्रिम जमानत खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका निराधार थी।
चिदंबरम ने इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के 23 अगस्त के निर्देश के बावजूद सुनवाई के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली निराधार है।
चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति आर बनुमठी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि पिछले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका में आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।