2002 गुजरात दंगा मामले में ज़किया जाफरी की याचिका पर SC में सुनवाई 14 तक टली।

दंगा मामले में ज़किया जाफरी की याचिका पर SC में सुनवाई 14 तक टली। गुजरात हाइकोर्ट 1 साल पहले जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी
2002 गुजरात दंगा मामले में ज़किया जाफरी की याचिका पर SC में सुनवाई 14 तक टली।
Updated on

 न्यूज – 2002 गुजरात दंगा मामले में ज़किया जाफरी की याचिका पर SC में सुनवाई14 तक टली। दंगे में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ने मामले में गुजरात के तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलने के खिलाफ याचिका दाखिल की है।

बता दें गुजरात हाइकोर्ट 1 साल पहले जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी। जाकिया ने याचिका में मांग की थी कि गुजरात दंगों के मामले में 59 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी और इसमें किसी बड़ी साजिश के आरोप को कोर्ट ने रद्द कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया से कहा है कि वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं।

याचिका में कहा गया था कि गुजरात दंगों को आपराधिक साजिश मानते हुए 59 लोगों को फिर से आरोपी बनाकर नए सिरे से जांच के आदेश दिए जाएं। बता दें कि निचली अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 56 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी।

मालूम हो कि गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 डिब्बे को फूंक दिए जाने के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। रिपोर्टों के मुताबिक, आग लगाए गए डिब्बे में कुल 59 लोग मौजूद थे, जिसमें अधिकतर अयोध्या से लौट रहे कार सेवक शामिल थे। भड़के दंगों में करीब 1 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। मरने वाले लोगों में समुदाय विशेष के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी।

logo
Since independence
hindi.sinceindependence.com