Gorakhpur UP: बगदादी से प्रभावित होकर भारत में फैलाना चाहता था जिहाद, ISIS का आतंकी गिरफ्तार

Gorakhpur UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की आतंक निरोध शाका (ATS) विंग ने आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा वाले एक संदिग्ध आतंकी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है।
Gorakhpur UP: बगदादी से प्रभावित होकर भारत में फैलाना चाहता था जिहाद, ISIS का आतंकी गिरफ्तार
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Gorakhpur UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है पुलिस की आतंक निरोध शाका (ATS) विंग ने आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा वाले एक संदिग्ध आतंकी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम मोहम्मद तारिक अतहर है जिसे सेल्फ रेडिक्लाइज्ड बताया जा रहा है।

आतंकी की गिरफ्तारी के लिए गुजरात एटीएस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को इनपुट दिए थे। पूछताछ में आतंकी ने खुद को बगदादी से प्रभावित बताया था। उसने कुछ अन्य युवाओं को आतंक का रास्ता दिखाने का प्रयास भी किया था। आतंकी तारिक की गिरफ्तारी गुरूवार (6 जुलाई) को हुई थी। आतंकी तारिक ने ATS के सामने तमाम गुनाह स्वीकार कर लिए है।

एटीएस को गुजरात पुलिस से मिले थे इनपुट

जानकारी के अनुसार तारिक गोरखपुर के खूनीपुर मोहल्ले में अंजमुन स्कूल के पास रहता था। उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस को गुजरात पुलिस से तारिक की संदिग्ध हरकतों के बारे में इनपुट मिल रहे थे। इन इनपुट के आधार पर तारिक को एटीएस मुख्यालय बुला कर पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान पता चला कि वह अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा से वह बेहद प्रभावित था। तारिक ज्यादातर बगदादी के वीडियो देखता था और उसके संगठन की आतंकियों की बंदूकों को काफी पसंद करता था।

जेहादी सामग्री शेयर के लिए टेलिग्राम ऐप का उपयोग

जानकारी के अनुसार, तारिक एटीएस को यह भी बताया कि वह मुजाहिद बन कर भारत में जेहाद करना चाहता था। आतंकी जाहिद ने अपना मकसद भारत में शरिया कानून को लागू करना बताया था।

तारिक ने ऑनलाइन ही ISIS संगठन की वफादारी की कसम ली थी। वह सोशल मीडिया के लिए युवाओं को ISIS संगठन की उकासाता था। इन सब चीजों के पीछे उसका मकसद जेहाद फैलाने के लिए अपना साथी को तैयार करना था।

जेहादी वीडियो और सामग्री शेयर करने के लिए तारिक टेलिग्राम ऐप का प्रयोग करता था। उस पर IPC की धारा 121-A/123 के साथ 13/18/38 विधि विरुद्द क्रिया कलाप अधिनियम 1967 के तहत FIR दर्ज हुई है।

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