निर्भया के दोषियों को फांसी कब? डेथ वारंट पर थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगी फैसला

निर्भया मामले में चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को पहले ही फांसी की सजा दी जा चुकी है, अब सिर्फ डेथ वारंट जारी होने पर फैसला है
निर्भया के दोषियों को फांसी कब? डेथ वारंट पर थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगी फैसला
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डेस्क न्यूज़- देश की राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया रेप कांड को लेकर मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, अब से कुछ देर में कोर्ट दोषियों के डेथ वारंट पर फैसला सुनाएगी, पटियाला हाउस कोर्ट के जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात करेंगे, सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं, निर्भया मामले में चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को पहले ही फांसी की सजा दी जा चुकी है, अब सिर्फ डेथ वारंट जारी होने पर फैसला है

निर्भया सुनवाई के बड़े अपडेट-

03.01 PM: दोपहर 3.30 पर जज सभी दोषियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, उसी वक्त उनके सामने ही डेथ वारंट पर फैसला सुनाया जाएगा

03.00 PM: एमएल शर्मा ने कहा कि दोषियों को बता दिया गया है कि उनके पास सिर्फ दया याचिका का ऑप्शन है, इसलिए हमने वृंदा ग्रोवर के वकालतनामा पर साइन किए, वहीं एपी सिंह ने कहा कि विनय के लिए उनकी क्यूरेटिव पेटिशन तैयार है,

02.59 PM: मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया और मुकेश की मां रो पड़ीं, दोषी मुकेश की मां ने कहा कि वह भी एक मां हैं, मेरी चिंताओं का भी ध्यान रखना चाहिए, जज ने दोनों से चुप रहने की अपील की,

02.45 PM: सुनवाई के दौरान वकीलों में तीखी बहस हो गई है, वकील एक दूसरे पर मामले को लटकाने का आरोप लगा रहे हैं, इस दौरान जज को बचाव करना पड़ा ,जज ने कहा कि कोर्ट की व्यवस्था का ख्याल रखें, इस तरह माहौल का ना बिगाड़ें, क्या अब इस देरी को लेकर भी जांच की जाए?

निर्भया के दोषियों को फांसी कब? डेथ वारंट पर थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगी फैसला

निर्भया केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, आज की सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि मुमकिन है कि आज चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए कोर्ट की तरफ से डेथ वारंट जारी कर दिया जाए,

इस मामले में अब निर्भया केस से जुड़ा कोई भी केस दिल्ली की किसी भी अदालत में लंबित नहीं है, पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट एक दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को जुवेनाइल बताकर मामले की सुनवाई जेजे एक्ट के तहत करने की गुहार लगाई थी,

 पटियाला हाउस कोर्ट सोमवार को एक और दोषी के पिता की तरफ से लगाई गई उस अर्जी को भी खारिज कर चुका है जिसमें निर्भया केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह और निर्भया के दोस्त अवनींद्र पांडे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, याचिका में कहा गया था कि अवनींद्र ने मीडिया को दिए अपने बयान के एवज में पैसा लिया है इसलिए कोर्ट में दी उसकी गवाही को भी फर्जी माना जाए,

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