केजरीवाल सरकार का महिलाओं को मेट्रो में फ्री यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस..

इससे डीएमआरसी के राजस्व पर असर पड़ेगा और हो सकता है
केजरीवाल सरकार का महिलाओं को मेट्रो में फ्री यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस..

नई दिल्‍ली –सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो में महिला यात्रियों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया है, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो सेवा क्यों? जस्टिस अरुण मिश्रा ने टिप्‍पणी करते हुए कहा कि ऐसे कदम से तो मेट्रो घाटे में चली जायेगी. कोर्ट ने सलाह देते हुए कहा कि सरकार को जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी फ्री सौगात देने से बचना चाहिए,

कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि इससे डीएमआरसी के राजस्‍व पर असर पड़ेगा और हो सकता है कि वह लाभकारी उपक्रम नहीं रहे।

कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि इससे डीएमआरसी के राजस्‍व पर असर पड़ेगा और हो सकता है कि वह लाभकारी उपक्रम नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार से कहा कि उसको जनता के पैसे का सही ढंग से इस्‍तेमाल करना चाहिए और लोगों को फ्री सौगात देने से परहेज करना चाहिए,

हालांकि कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार को राहत देते हुए केंद्र को निर्देश दिया कि दिल्‍ली मेट्रो के चौथे फेज के लिए जमीन की कीमत का 50 प्रतिशत भार वहन करना चाहिए और इस मद में केंद्र को करीब 600 करोड़ रुपये देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मेट्रो के चौथे चरण की ज़मीन की क़ीमत एक सप्ताह के भीतर रिलीज करने को कहा है.

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी साल जून में घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो में महिला यात्रियों की मुफ्त यात्रा के लिए तीनों सार्वजनिक परिवहन को सब्सिडी देगी,

इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों और पार्षदों को निर्देश दिया था कि वे पूरे शहर में जनसभाएं कर सरकारी बसों एवं मेट्रो में महिलाओं के लिए यात्रा नि:शुल्क करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानें. माना जा रहा है कि अपनी 'आम आदमी पार्टी' (आप) की सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर जनमत अपने पक्ष में करने के मकसद से केजरीवाल ने यह निर्देश दिया।

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