सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सियासत पर कहा विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता

18 बागी कांग्रेस विधायकों को नोटिस के जवाब पर जवाब देने के लिए समय अवधि बढ़ा दी है
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सियासत पर कहा विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता

डेस्क न्यूज़ – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, अन्यथा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही, अदालत यह भी जानना चाहती थी कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतंत्र मौजूद है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी की याचिका की सुनवाई पर की 

दरअसल, शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी की याचिका की सुनवाई के दौरान। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और 18 बागी कांग्रेस विधायकों को नोटिस के जवाब पर जवाब देने के लिए समय अवधि बढ़ा दी है, जिसके खिलाफ जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

क्या वे अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकते

जस्टिस अरुण मिश्रा, बी.आर. गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। जोशी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति मिश्रा से पूछा, "विरोध की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है … अन्यथा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अंततः वे जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्या वे अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकते।"

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "क्या पार्टी के भीतर लोकतंत्र है"

सिब्बल ने तर्क दिया कि अगर विधायकों को अपनी आवाज उठानी थी, तो उन्हें पार्टी से पहले उठाया जाना चाहिए।इस पर, न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "क्या पार्टी के भीतर लोकतंत्र है"। पीठ ने सिब्बल से पूछा कि क्या पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए व्हिप दिया गया था।सिब्बल ने कहा कि जोशी ने बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप जारी नहीं किया, बल्कि यह सिर्फ नोटिस था।

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