न्यूज – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम को पूर्व-गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस आर बनुमथी और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत देने के लिए यह उचित मामला नहीं है। इस मामले में चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच में बाधा आएगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की जांच करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।