डेस्क न्यूज – सुप्रीम कोर्ट और राज्य के हालात से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्थिति सामान्य करने के लिए कब दिया है।
जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाने और मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने की मांग को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई की। तहसीन पूनावाला की याचिका में जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू और प्रतिबंध हटाने और मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में हिरासत में लिए गए नेताओं की जल्द रिहाई की भी मांग की गई है।
इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि रात भर स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। यह कहते हुए, अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।
ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है। यही नहीं, जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रपति ने भारी बहुमत से पारित संसद के दोनों सदनों से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के प्रस्ताव के बाद यह आदेश जारी किया। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से राज्य में कुछ कदम उठाए गए।