सुप्रीम कोर्ट ने 3500 विदेशी जमातियों के वीज़ा रद्द करने पर केंद्र से मांगा जवाब

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य के अधिकारियों ने वीजा रद्द करने का आदेश जारी किया है
सुप्रीम कोर्ट ने 3500 विदेशी जमातियों के वीज़ा रद्द करने पर केंद्र से मांगा जवाब

न्यूज़- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लगभग 3500 विदेशियों के वीजा रद्द करने के फैसले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में तब्लीगी जमात के विदेशी नागरिकों को भारत की यात्रा से 10 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट करने के खिलाफ दी गई है। गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य के अधिकारियों ने वीजा रद्द करने का आदेश जारी किया है।

केंद्र सरकार को 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर वीजा रद्द कर दिया गया है, तो ये लोग यहां कैसे हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया गया, कृपया हमें भी जवाब दें। यदि वीजा रद्द नहीं किया जाता है तो यह एक अलग स्थिति है। केंद्र सरकार को 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को करेगा।

 वीजा को रद्द करने या ब्लैकलिस्ट करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया 

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत ने कहा है कि वीजा को रद्द करने या ब्लैकलिस्ट करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारी समझ के अनुसार सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के मामले में एक अलग आदेश जारी करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास केवल एक प्रेस विज्ञप्ति है। ऐसे में इस पर कोर्ट को सूचित किया जाना चाहिए।

मामले की मानवीय आधार पर भी जांच हो

जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह से कहा गया कि 900 व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश एक सामान्य नोट था। ब्लैकलिस्ट करने का आदेश बहुत सामान्य था और विशिष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि पार्टियों को कोई व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा, इस मामले की मानवीय आधार पर भी जांच होनी चाहिए। यदि कोई वीजा उल्लंघन होता है, तो आपको उन्हें अपने देश वापस भेजना चाहिए। उसके घरवाले उसे वापस भेजने के लिए कह रहे हैं, दूतावास भी इस बारे में पूछताछ कर रहा है।

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