न्यूज – जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद को बुधवार को एक नए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत सरकार द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया गया। संसद द्वारा द अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) संशोधन अधिनियम, 1967 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दिए जाने के लगभग एक महीने बाद निर्णय लिए गए हैं।
"और जबकि, केंद्र सरकार का मानना है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकवाद में शामिल है और मौलाना मसूद अजहर को उक्त अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है …" और जबकि, केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज मुहम्मद सईद आतंकवाद में शामिल है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार हाफिज मुहम्मद सईद को उक्त अधिनियम के तहत एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है।