राजस्थान:आज 7.4 लाख मतदाता 3 सीटों पर 27 उम्मीदवारों का भाग्य लिखेंगे, कोरोना संक्रमित शाम को 5 से 6 बजे तक पीपीई किट में मतदान दे सकेंगे करने

यह लोकतंत्र के दोहरे परीक्षण का समय है। आपको कोरोना से खुद को बचाना होगा और वोट भी देना होगा। राज्य की तीन विधानसभा सीटों सहाड़ा, सुजानगढ़, राजसमंद में उपचुनाव के तहत शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कोविड से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा
राजस्थान:आज 7.4 लाख मतदाता 3 सीटों पर 27 उम्मीदवारों का भाग्य लिखेंगे, कोरोना संक्रमित शाम को 5 से 6 बजे तक पीपीई किट में मतदान दे सकेंगे करने
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यह लोकतंत्र के दोहरे परीक्षण का समय है। आपको कोरोना से खुद को बचाना होगा और वोट भी देना होगा। राज्य की तीन विधानसभा सीटों सहाड़ा, सुजानगढ़, राजसमंद में उपचुनाव के तहत शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कोविड से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। मतगणना 2 मई को होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि सभी मतदान केंद्र कोविड प्रोटोकॉल के तहत तैयार किए गए हैं।

मतदान के अंतिम घंटों के दौरान कोरोना संक्रमितो के मतदान करने की व्यवस्था की है

कोरोना संक्रमणों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, आयोग ने

मतदाताओं के लिए मतदान के अंतिम घंटों के दौरान यानी शाम 5

बजे से 6 बजे के बीच कोरोना संक्रमित, कोरोना संदिग्ध और

क्वारेंटाइनपर में रह रहे मतदाताओं को उनकी सहमति से पूर्ण

प्रोटोकॉल के साथ मतदान करने की व्यवस्था की है। केंद्रों पर संक्रमितों के लिए अलग वेटिंग रूम बनाया जाएगा और प्रत्येक

आने वाले मतदाता को पीपीई किट भी उपलब्ध करायी जाएगी।

मतदान की विशेष व्यवस्था: बूथ पर थर्मल स्कैनर से तापमान को मापेंगे, दस्ताने देंगे

सभी बूथों को हाइपोक्लोराइट से सेनेटाइज कराए गए।प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनर से तापमान नापेंगे।बिना मास्क लगाए बूथ पर प्रवेश नहीं मिलेगा।मतदान से पहले ग्लव्ज भी उपलब्ध कराएं जाएंगे।सभी बूथ पर गोले बनाए गए हैं, जहां मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बारी का इंतजार करेंगे।कोरोना संक्रमितों या संदिग्धा के लिए शाम 5 से 6 बजे तक मतदान करने की व्यवस्था की गई है।

वोटर के लिए ये गाइडलाइंस तय की गयी

बूथ पर निर्वाचन आयोग की ओर से दिए जाने वाले हैंड ग्लव्स को पहनकर ही ईवीएम का बटन दबाएं। उपयोग के बाद उसे वहां पड़े कचरा पात्र में फेंक दें।निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता स्लिप के साथ दी गई वोटर गाइड बुक को पढ़कर जाएं।मतदाता की पहचान से जुड़े तय 11 दस्तावेज में से एक जरूर लेकर जाए।मतदाता पर्ची बूथ नंबर व अन्य जानकारी की सुविधा के लिए रहेगी, इसे आईडी के रूप में नहीं माना जाएगा। यह सिर्फ वोटर इन्फोर्मेंशन के लिए है।

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