उत्तर प्रदेश: सामूहिक रोजा इफ्तार कार्यक्रम में भाग लेने पर सपा विधायक समेत 35 नेताओं के खिलाफ मुकदमा

पुलिस अधिकारी सुमित शुक्ला ने कहा कि विधायक सहित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में भाग लेने वालों ने कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। रोजा इफ्तार भी एक धार्मिक आयोजन है जिसे आयोजित नहीं किया जा सकता है।
Photo | Amar Ujala
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डेस्क न्यूज़- उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सामूहिक रोजा इफ्तार पार्टी में जाने पर सपा विधायक सहित 35 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नगीना पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान सामूहिक रोजा इफ्तार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सपा विधायक मनोज पारस सहित 35 नेताओं के खिलाफ महामारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

सपा विधायक ने कहा- मामला प्रतिशोध में किया गया

वहीं कुछ लोग कार्रवाई के बाद पुलिस की आलोचना

कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे कोरोना की

रोकथाम के लिए सख्त कदम बता रहे हैं। कोरोना

के कारण, भीड़ इकट्ठा करने के बारे में शासन सख्त लगता है। जिले में प्रतिदिन 100 से

अधिक कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इस संबंध में नगीना से सपा विधायक

मनोज पारस का कहना है कि यह मामला प्रतिशोध में किया

गया है। उनका कहना है कि रोजा इफ्तार कार्यक्रम में कुछ ही लोग शामिल थे।

जिसने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया था।

धार्मिक आयोजनों पर रोक 

इस संबंध में, पुलिस अधिकारी सुमित शुक्ला ने कहा कि विधायक सहित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में भाग लेने वालों ने कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। रोजा इफ्तार भी एक धार्मिक आयोजन है जिसे आयोजित नहीं किया जा सकता है।

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