“वन्दे भारत मिशन” में आ रहे भारतीयों के लिए कि जा रही क्वारटींन की व्यवस्था

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एसओपी जारी
“वन्दे भारत मिशन” में आ रहे भारतीयों के लिए कि जा रही क्वारटींन की व्यवस्था

न्यूज – भारत सरकार द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये 'वन्दे भारत" मिशन के अंतर्गत विभिन्न देशों से भारत आये नागरिक मध्यप्रदेश में क्वारेंटाइन की इच्छा रखने वाले नागरिकों को जिला मुख्यालयों पर शासन के संस्थागत क्वारेंटाइन सुविधा केन्द्रों पर भुगतान के साथ रहने की अनुमति दी जायेगी। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में स्टेण्डर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी किया है।

प्रमुख सचिव, गृह  एस.एन. मिश्रा ने बताया कि स्टेण्डर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश में आना चाहता हो, उसे अपनी सभी जानकारियाँ रेजीडेंट कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी। ऐसे यात्रियों को रेजीडेंट कमिश्नर कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आवश्यक ऑथराइजेशन जारी किया जायेगा।

ऐसे यात्री मध्यप्रदेश आने के सभी प्रबंध स्वयं करेंगे। हालांकि उन्हें अपनी प्रस्थान की तिथि, वाहन क्रमांक, मोबाइल नम्बर और गंतव्य जिले की जानकारी रेजीडेंट कमिश्नर कार्यालय, नई दिल्ली को देना होगी। उक्त सूचनाओं के प्राप्त होने पर ही आवश्यक ऑथराइजेशन जारी किया जायेगा। इस ऑथराइजेशन में क्वारेंटाइन सेंटर के नाम का उल्लेख करना होगा, जहाँ संबंधित व्यक्ति को अपनी क्वारेंटाइन अवधि बितानी है। इस ऑथराइजेशन में आवेदक का नाम, क्वारेंटाइन सेंटर तथा संबंधित जिला का उल्लेख करना होगा। एडिशनल रेजीडेंट कमिश्नर संबंधित कलेक्टर्स को इस बारे में सूचना देगा। संबंधित व्यक्ति को रेजीडेंट कमिश्नर के समक्ष इस आशय की अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह क्वारेंटाइन सहित समस्त प्रकार के भुगतान करेगा।

मध्यप्रदेश में ट्रांजिट के दौरान संबंधित व्यक्ति को कोविड-19 फैलने से बचाव के लिये सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। आवेदक को सोशल डिस्टेंसिंग एण्ड वॉशिंग, श्वसन संबंधी हाईजीन के प्रति सचेत रहना होगा। अपने गंतव्य जिले में पहुँचने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल जिला कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जिला कलेक्टर उन्हें संस्थागत क्वारेंटाइन में भेजेगा, जिसका व्यय संबंधित व्यक्ति को वहन करना होगा। क्वारेंटाइन की 14 दिन की अवधि पूर्ण होने पर व्यक्ति का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जायेगा।

यदि टेस्ट में संबंधित व्यक्ति की रिपोर्ट नकारात्मक पाई जाती है तो उसे घर जाने की अनुमति दी जायेगी। इसके बाद उसे 14 दिन की होम क्वारेंटाइन अवधि भी बितानी होगी। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी आवश्यक जानकारियाँ एकत्र की जायेंगी। क्वारेंटाइन अवधि बीतने के बाद वापस आने वालों को अपरिहार्य रूप से आरोग्य सेतु अपने साथ रखना होगा।

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