VDO की बेरहमी से की गयी पिटाई , UP मे दबंगो के हौसले बुलंद

यूपी के रामपुर मे एक महिला जिला पंचायत सदस्य के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर VDO को लात – घूसों और जूते से जम कर पीटा .
VDO  की बेरहमी से की गयी पिटाई , UP मे दबंगो के हौसले बुलंद

रामपुर के बिलासपुर ब्लॉक कार्यालय में रपमपुर में टांडा थाना क्षेत्र के गांव पीपली नायक निवासी राजीव पुत्र परमील सिंह ग्राम विकास अधिकारी हैं. उनकी पोस्टिंग बिलासपुर ब्लॉक के गांव महुनागर मे हुई है . VDO राजीव ने बताया कि घटना दोपहर करीब एक बजे वह ब्लॉक में एडिशनल डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत के दफ्तर में अपना काम कर रहे थे. उसी वक्त महुनागर जिला पंचायत सदस्य तंजीन का बेटा अफसान पुत्र जहूर कार्यालय आ धमाका .उसके साथ उस्मान खां पुत्र बदर खां, आलमगीर पुत्र इकराम और सब्बू पुत्र मजीदा भी मौजूद थे .

ये थी वजह

VDO ने बताया कि अफसान ने महुनागर के तस्लीम का डेथ सर्टिफिकेट बनाने को कहा. उन्होंने जांच कर जारी करने की बात जब कही तो वह भड़क गया और मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने ने बताया कि तस्लीम की मृत्यु गांव में नहीं हुई इसलिए उसका डेथ सर्टिफिकेट यहां से जारी नहीं कर सकते हैं।

पूरा मामला 

राजीव कुमार ने बताया कि अफसान और उसके साथियों ने उन्हें पीटना शुरूकर दिया .जिसके बाद अफसान ने दो बार उनके चेहरे पर थूका भी.इस हमले के बाद दहशत में आए अधिकारी ने बताया कि उनकी कनपटी पर तमंचा सटा दिया गया और चीखने-चिल्लाने पर गोली मर देने की धमकी दी. घटना के बाद हमलावर धमकी देते हुए निकल भागे . दफ्तर में हुए इस हमले के बाद राजीव कुमार ऑफिस में ही फूट-फूटकर रोने लगे.

दबंगों की पिटाई के बाद राजीव कुमार के फूट-फूट कर रोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया . राजीव कुमार ने आगे बताया कि घटना के समय कार्यालय में ब्लॉक के ही राजीव और विनोद व महानगर के ग्राम प्रधान अशरफ अली भी मौजूद थे. जिन्होंने किसी तरह उन्हें दबंगो के हाथो से बचाया. हमलावरों के जाने के बाद राजीव कुमार ने पुलिस को सूचना दी. बिलासपुर थाने में अफसान और तीनों साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

दर्ज हुई FIR

बिलासपुर थाने की पुलिस अफसान पुत्र जहूर, उस्मान खां पुत्र बरद खां, आलमगीर पुत्र इकराम खां और सब्बू पुत्र मजीदा के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी महुनागर रामपुर के रहने वाले हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 323, 332, 353, 427, 504, 506 के तहत मुक़दमा दर्ज की है

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