इन कर्मचारियों को मिली छूट, 31 मई तक कर सकेंगे ‘वर्क फ्रॉम होम’

देश को कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपने सभी ऑफिसों के लिए ड्यूटी का नया रोस्टर जारी कर दिया है।
इन कर्मचारियों को मिली छूट, 31 मई तक कर सकेंगे ‘वर्क फ्रॉम होम’

इन कर्मचारियों को मिली छूट, 31 मई तक कर सकेंगे 'वर्क फ्रॉम होम' : देश को कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

केंद्र सरकार ने अपने सभी ऑफिसों के लिए ड्यूटी का नया रोस्टर जारी कर दिया है।

डीओपीटी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 31 मई तक नियमानुसार 'वर्क फ्रॉम होम' के जरिए टेलीफोन की मदद से जरूरी कामकाज निपटाए जाएंगे।

इन कर्मचारियों को मिली छूट, 31 मई तक कर सकेंगे 'वर्क फ्रॉम होम' : भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (DOPT) की ओर से जारी सूचना में सभी विभाग मंत्रालयों के सचिव के निर्देश दिया गया है

कि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की उपस्थिति को रेगुलेट करें।

31 मई तक दिव्यांग गर्भवती महिला कर्मचारियों को ऑफिस जाने से छूट दी जा सकती है।

वो घर ही अपना काम करना जारी रखेंगी।

अंडर सेक्रेटरी, उसके समकक्ष नीचे के 50 फीसदी कर्मचारी ही ऑफिस में आएंगे

अंडर सेक्रेटरी, उसके समकक्ष नीचे के 50 फीसदी कर्मचारी ही ऑफिस में आएंगे।

केंद्र सरकार के जो अधिकारी कोरोना के कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, उन्हें भी ऑफिस में आने से छूट प्रदान की गई है।

डीओपीटी के मुताबिक, कोरोना संक्रमण की वजह से देश में हालात ठीक नहीं हैं।

ऑफिस का शेड्यूल वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए तय होगा

ऑफिस की बैठकों का शेड्यूल वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए तय होगा। ऐसा प्रयास किया जाएगा कि अधिकारियों को बैठक के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर न आना-जाना पड़े। बाहर से आने वाले लोगों का ऑफिस में प्रवेश बंद रहेगा। जो कर्मी 18 साल से अधिक आयु के हैं, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है।

बॉयोमीट्रिक अटैंडेंस सिस्टम आगामी आदेशों तक सस्पेंड रहेगा

सभी मंत्रालयों विभागों से कहा गया है कि वे केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय डीओपीटी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का सख्ताई से पालन करें। बॉयोमीट्रिक अटैंडेंस सिस्टम आगामी आदेशों तक सस्पेंड रहेगा। तब तक सामान्य रजिस्टर में ही उपस्थिति लगानी होगी। ये दिशा निर्देश एक मई से लागू माने जाएंगे।

डिप्टी सेक्रेटरी, उसके समकक्ष या ऊपर के अधिकारी नियमित आधार पर ऑफिस में आएंगे। अधिकारी स्टाफ के लिए ऑफिस में आने का अलग रोस्टर तैयार किया गया है। इसका मकसद है कि ऑफिस में भीड़ का माहौल न बने।

शिफ्ट के अनुसार करेंगे काम

पहली शिफ्ट सुबह नौ बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक रहेगी।

दूसरी शिफ्ट साढ़े नौ बजे से लेकर शाम छह बजे तक चलेगी।

तीसरी शिफ्ट में सुबह दस बजे से शाम साढ़े छह बजे तक ऑफिस खुले रहेंगे।

यदि कोई अधिकारी किसी दिन दफ्तर नहीं आता है तो उसे टेलीफोन के जरिए कामकाज निपटाना होगा। यानी वह 'वर्क फ्रॉम होम' ड्यूटी पर रहेगा लैपटॉप व मोबाइल आदि के जरिए ऑफिस का कामकाज पूरा करेगा।

Like and Follow us on :

Related Stories

No stories found.
logo
Since independence
hindi.sinceindependence.com