देश में नए बने विमान अपहरण कानून के तहत देश में इस को मिली पहली सजा,जानिए कौन है वो वयक्ति..
मुंबई – विमान को हाईजैक करने की अफवाह फैलाने वाले आभूषण कारोबारी बिरजू सल्ला पर 5 करोड़ का जूर्माना और उम्रकैद की सजा दी गई है। देश में बने नए विमान अपहरण रोधी कानून के तहत यह पहली सजा है। बिरजू से सल्ला जो जूर्माना कोर्ट को देंगे उसे विमान के क्रू मेंबर्स और यात्रियों में बाटा जाएगा।
पायलट्स को 1-1 लाख, 2 फ्लाइट अटेंडेट्स को 50-50 हजार, जबकि हर यात्री को 25 हजार दिए जाएंगे। मंगलवार को नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने बिरजू सल्ला को इस नए कानून के तहत सजा सुनाई।
विमान अपहरण रोधी कानून 2016 के तहत बिरजू सल्ला को यह सजा सुनाई गई। बिरजू ने अक्टूबर, 2017 में मुंबई-दिल्ली के बीच जेट एयरवेज की फ्लाइट के शौचालय में हाइजैक की धमकी वाला लेटर डाल दिया था।
इस लेटर में कहा गया था कि हाइजैकर्स प्लेन में ही हैं और विमान को सीधे पीओके ले जाया जाए। यही नहीं लेटर में कहा गया था कि यदि विमान को कहीं और उतारने की कोशिश की गई तो लोगों को मार दिया जाएगा।
ऐंटी-हाइजैकिंग ऐक्ट के तहत इतनी कड़ी सजा पाने वाले सल्ला पहले शख्स हैं। इसके अलावा वह पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें नो-फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान डेढ़ साल तक कैद में रहने पर उन्होंने 10 बार बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार उनकी अर्जी खारिज कर दी गई।
कोर्ट ने कहा कि सबूतों और गवाहों के बयानों से साबित होता है कि सल्ला ने पहले से ही पूरी प्लानिंग बना ली थी। इसके चलते अब उसे अपनी बाकी बची जिंदगी जेल में ही बतानी पडे़गी।