जयपुर – राजस्थान पुलिस ने गाय तस्करी के लिए 2017 में अलवर में भीड़ द्वारा हिंसा में मारे गए पहलू खान के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की है।
पहलु खान और उनके बेटों के खिलाफ आरोप पत्र राजस्थान बोवनी एनिमल (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत है।
पहलु खान और उनके दो बेटों को एक अप्रैल, 2017 को राजस्थान के अलवर में गौ-रक्षकों और भीड़ ने घेर लिया था, भीड ने उन्हें मवेशियों को मार कर खाने और गाय तस्करी के आरोप लगाते हुए पीट-पीट मार दिया था।
इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, कि इस मामले की जांच पूर्व में भाजपा सरकार के दौरान की गई थी और चार्जशीट पेश की गई थी। अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, तो मामले की फिर से जांच की जाएगी।
पहलु खान (55) और उनके बेटे 1 अप्रैल, 2017 को जयपुर के पास एक पशु मेले से लौट रहे थे, और हरियाणा के रास्ते में थे, जब अलवर के बहरोड़ में गौ-रक्षकों की भीड़ द्वारा उन पर हमला किया गया।
खान ने दो दिन बाद अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और लिंचिंग का एक वीडियो वायरल हो गया, जिससे देशव्यापी आक्रोश फैल गया।