corona second wave

UP में बढ़ सकता हैं लॉकडाउन: सक्रिय मामलों में कमी आने से सरकार 10 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ाने पर कर रही विचार

Vineet Choudhary

डेस्क न्यूज़- कोरोना उत्तर प्रदेश में भी कहर बरपा रहा है। हाल के पंचायत चुनावों के बाद, गांवों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसके मद्देनजर, राज्य सरकार 10 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की योजना बना रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सप्ताह भर के लॉकडाउन के कारण राज्य में 50 हजार से अधिक सक्रिय मामलों में कमी आई है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन में तुरंत ढील देकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। बताया जा रहा हैं कि अगले एक या दो दिनों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है।

Photo | Aaj tak
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पहले तालाबंदी के पक्ष में नही थे योगी

पिछले महीने तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में

तालाबंदी करने के सख्त खिलाफ थे। इसके कारण,

सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को

उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती दी थी, जिसमें

अदालत ने संक्रमण को रोकने के लिए प्रमुख शहरों में तालाबंदी का आदेश दिया था। हालांकि,

बाद में सरकार को वही करना पड़ा जो उच्च न्यायालय ने कहा

था। अब सरकार भी मानती है कि तालाबंदी के कारण कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। पिछले छह दिनों में, कोरोना से उबरने वाले

लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर नए मामलों में भी गिरावट शुरू हो गई है।

गाइडलाइन में इन्हे रहेगी छूट

औद्योगिक गतिविधियों की छूट यानि कि अगर आप किसी कंपनी या कारखाने में काम करते हैं, तो आप आई-कार्ड दिखा कर आ-जा सकते हैं।

चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित परिवहन को भी छूट दी गई है।

डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल शॉप और कारोबारी लोग।

ई-कॉमर्स संचालन यानि कि आप ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से प्राप्त आवश्यक सामान के लिए ऑर्डर दे सकते हैं।

मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने संस्थान का आई-कार्ड दिखाकर आ सकते हैं।

ई-पास के लिए गाइडलाइन

राज्य में मिनी लॉकडाउन के बीच सरकार ने ई-पास की गाइडलाइन भी जारी की है। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए पास जारी किए जाएंगे। साथ ही, आपूर्ति संस्थानों को भी पास जारी करवाना होगा। कोई rahat.up.nic / epass पर जाकर ऑनलाइन पास के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर जानकारी दे सकते हैं। आम लोगों के लिए, जिला स्तर पास 1 दिन के लिए वैध होगा और अंतर जिला पास 2 दिनों के लिए वैध होगा।

संस्थाओं के लिए पास की वैलिडिटी फुलटाइम

ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास के लिए भी प्रावधान है। इसके तहत कोई भी संगठन 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकता है। ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी मान्य होगी। जिले की सीमा के साथ-साथ अंतरराज्यीय सीमा के लिए भी ई-पास जारी किए जाएंगे। संस्थाओं के लिए पास की वैधता फुलटाइम होगी।

कोई समस्या होने पर यहां कॉल करे

पास के लिए आवेदन करने में कोई समस्या आने पर इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं- राम केवल, विशेष सचिव राजस्व विभाग, मोबाइल- 941100600 चंद्रकांत, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, मोबाइल- 9988514423, वॉट्सऐप नंबर- 9454411081 राहत, आयुक्त कार्यालय- 05222238200

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