सुप्रीम कोर्ट ने रविवार 14 जून को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर विशेष सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को रद्द करने की उनकी याचिका पर केंद्र, हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक लगा दी है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पत्रकार दुआ को अगली सुनवाई की तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने उन्हें राजद्रोह मामले की जांच में शामिल होने के लिए कहा। विनोद दुआ ने अदालत से सांप्रदायिक घृणा के कथित उकसावे से संबंधित कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी और कार्रवाई से राहत नहीं लेने की मांग की थी।
अदालत ने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा जांच को रोकने से इनकार कर दिया और राजद्रोही मामले में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ जांच पर स्थिति रिपोर्ट मांगी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य से विस्तृत जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का नोटिस दिया है। अब मामले में आगे की सुनवाई 6 जुलाई को होनी है।
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