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INX मीडिया केस: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में SC ने चिदंबरम को दी जमानत

Ranveer tanwar

न्यूज –  उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति आर बानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को टाल दिया, जिसने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने माना कि चिदंबरम सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। वह इस मामले के संबंध में एक प्रेस साक्षात्कार नहीं देंगे और सार्वजनिक बयान नहीं देंगे।

चिदंबरम को 2 लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि की दो जमानत देने का भी निर्देश दिया गया था।

सुप्रीम का कहना है कि चिदंबरम कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते।

शीर्ष अदालत ने 28 नवंबर को पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है।

चिदंबरम और ईडी की ओर से वकीलों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आर बनुमथी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश सुरक्षित रखा था।

शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह ईडी से सीलबंद कवर के तीन सेटों को स्वीकार करे और अदालत के बहाने उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखे।

उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं और उन्होंने अपराध में "सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका" निभाई है।

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