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आम आदमी पाटी के विधायक मनोज कुमार को जेल

savan meena

नई दिल्ली – आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. हालांकि, आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है.

आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. हालांकि, आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है.

बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया गया है. राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कुमार को दोषी करार देते हुए 25 जून को सजा पर बहस के लिए मुकर्रर किया था

कोंडली से AAP विधायक मनोज कुमार को कोर्ट में यह सजा सज़ा 2013 से जुड़े उस मामले पर सुनाई है. इसमें दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान पोलिंग स्टेशन पर मनोज कुमार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन के आगे बैठकर काम को प्रभावित किया बल्कि सरकारी अधिकारियों के साथ भी बदसलूकी की, तीन साल से कम की सजा होने पर कोर्ट से जमानत मिलने का प्रावधान है,

लिहाजा जब सजा सुनाए जाने के बाद मनोज कुमार ने जमानत की अर्जी लगाई तो कोर्ट ने मनोज कुमार को 10 हजार के जमानती मुचलके पर जमानत दे दी है,

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