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गुजरात में अलग-अलग ही होगें राज्यसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज की

savan meena

नई दिल्ली –  सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिका को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलर वैकेंसी भरने के लिए एकसाथ चुनाव होते हैं, लेकिन आकस्मिक यानी कैजुअल वैकेंसी के लिए एक साथ चुनाव कराने की कोई बाध्यता नहीं है, अब अदालतों के कई आदेशों और फैसलों से एक तीसरी श्रेणी स्टेट्यूटरी की सामने आ गई है, आप इसकी याचिका आयोग के सामने दाखिल करें.

कोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी दोनों सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है,

संख्या बल के हिसाब से गुजरात में राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 61 वोट चाहिए, चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक,विधायक अलग-अलग वोट करेंगे,  ऐसे में उन्हें दो बार वोट करने का मौका मिलेगा,

इस तरह बीजेपी विधायक जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है वे दो बार वोट करके दोनों उम्मीदवारों को जितवा सकते हैं,

दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गांधीनगर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं. कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेशभाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग से दोनों सीटों पर साथ-साथ चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया,

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