Madhuri Sonkar
केंद्र सरकार की ओर से नया टेलिकॉम बिल पेश किया गया है, जिसमें अलग-अलग नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर कोई बिना वजह फोन करके परेशान करता है, तो उस पर 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सा माना जा रहा है कि नए बिल की वजह से अनचाही कॉल को रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि पिछले कुछ सालों में अनचाही कॉल की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है
इसके लिए ट्राई की तरफ से कई सुझाव दिए गए हैं। हालांकि टेलिकॉम कंपनियों की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नए टेलिकॉम बिल में जुर्माने का प्रावधान किया है।
ऐसे में उम्मीद है कि अनचाही कॉल्स से छुटकारा मिल सकता है। इससे पहले ट्राई ने सभी टेलिकॉम कंपनियों को एआई फिल्टर की मदद से फ्रॉड और अनजान कॉल्स को रोकने का निर्देश दिया था।
नए टेलिकॉम बिल में कई तरह के संशोधन किए गए हैं। इसमें सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों को राहत देते हुए पेनल्टी की रकम को 50 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया है। साथ ही ग्राहकों के प्रति नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने में इजाफा किया गया है।