ब्लैक फंगस की दवा GST मुक्त, यहां देखे पूरी लिस्ट ‘किस पर कितना टैक्स घटा’

शनिवार को GST काउंसिल की 44वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। जीएसटी परिषद ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं जैसे रेमडेसिविर, ऑक्सीजन कंसंटेटर और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर टैक्स की दर में कटौती की है।
ब्लैक फंगस की दवा GST मुक्त, यहां देखे पूरी लिस्ट ‘किस पर कितना टैक्स घटा’

डेस्क न्यूज़– शनिवार को GST काउंसिल की 44वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। जीएसटी परिषद ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं जैसे रेमडेसिविर, ऑक्सीजन कंसंटेटर और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर टैक्स की दर में कटौती की है। हालांकि, COVID-19 वैक्सीन पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। परिषद ने टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन पर टैक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में उन पर पांच प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था।

किस पर घटाया टैक्स?

रेमडेसिविर और हेपारिन पर जीएसटी दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंटेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीन और एचएफएनसी उपकरण पर भी टैक्स की दर 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।

30 सितंबर तक लागू रहेंगे बदलाव

अब कोविड जांच किट पर पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा। अब तक इस पर 12 फीसदी टैक्स लगता था। पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइज़र, तापमान परीक्षण उपकरणों और एम्बुलेंस पर कर की दर को भी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। ये बदलाव 30 सितंबर तक लागू रहेंगे।

आज की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। 28 मई को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड 19 के इलाज से जुड़ी जरूरी चीजों को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा गया था।

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