ELECTION IMPACT: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख Gurmeet Ram Rahim को 21 दिन की पैरोल, क्या चुनाव है कारणॽ

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने डेरा प्रमुख को राहत देते हुए 21 दिन की फरलो दे दी है। जानकारी के अनुसार गुरमीत (Gurmeet Ram Rahim) रोहतक की सुनारिया जेल में है। यहां से बाहर निकलते ही वो सबसे पहले सिरसा स्थित अपने डेरे पर जाने वाला है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिरसा डेरे पर पुलिस की नजर में रहेगा।

ELECTION IMPACT: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख Gurmeet Ram Rahim को 21 दिन की पैरोल, क्या चुनाव है कारणॽ

रेप और हत्‍या के केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) सिंह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चुनाव से पहले पैरोल मिलने के पीछ इसे बड़ी राजनीति माना जा रहा है। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने डेरा प्रमुख को राहत देते हुए 21 दिन की फरलो दे दी है। जानकारी के अनुसार गुरमीत रोहतक की सुनारिया जेल में है। यहां से बाहर निकलते ही वो सबसे पहले सिरसा स्थित अपने डेरे पर जाने वाला है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिरसा डेरे पर पुलिस की नजर में रहेगा। वहीं सोमवार को जेल के आसपास पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस की निगरानी में ही रामरहीम को जेल से उसके डेरे पर ले जाया जाएगा।

इससे पहले राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को विभिन्न निजी कारणों के चलते गुरमीत को पैरोल मिली, लेकिन फरलो पहली बार मिली है। ये भी 21 दिन की है। राम रहीम को फरलो देने को लेकर इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

file photo

पंजाब विधानसभा चुनाव माना जा रहा है पैरोल का कारण

दरअसल डेरा प्रमुख गुरमीत को मिली 21 दिन की फरलो को पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जारहा है। गुरमीत जेल में रहते हुए पहली बार सिरसा स्थित डेरा पहुंचेगा। यहां डेरे में भी अनुयायियों का जुटना शुरू हो गया है। पंजाब में चुनाव के बीच गुरमीत के बाहर से चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, वो यहां पर अपने अनुयायियों को किसी खास पार्टी को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की तैयारी कर सकता है।

गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 2 साध्वियों से रेप केस में अगस्त 2017 में सजा सुनाई थी। इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और रणजीत हत्याकांड में भी उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

कौन कैदी ले सकता है पेरोल या फरलो

ज्ञात हो कि जेल नियमों के तहत किसी भी कैदी को पेरोल या फरलो लेने के अधिकार है। हालांकि इसका फैसला सरकार व जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था या दूसरी आपत्तियों को देखकर लिया जाता है। पिछले दिनों रामरहीम ने जेल प्रशासन से 21 दिन की फरलो मांगी थी। जेल प्रशासन ने सरकार के पास अर्जी भेजी थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को गुरमीत को फरलो की हरी झंडी मिल गई।


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