पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई मजीठिया (46) के खिलाफ 20 दिसंबर 2020 को स्वापक औषधि और मनः-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रूख किया था। महोली की अदालत ने 24 दिसंबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मजीठिया के वकील चीमा ने बताया कि न्यायमूर्ति लिसा गिल की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिक खारिज कर दी। चीमा ने कहा कि उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए अंतरिम सुरक्षा सात दिनों के बढा दी जाए।अदालत ने 18 जनवरी को अंतरिम सुरक्षा बढाई थी।
पंजाब सीएम चन्नी ने शिरोमणि अकाली दल पर हमलावर होते हुए पंजाब की बदहाली का आरोप लगाया। चन्नी ने कहा की-इन्होंने नशा पिलाया है, पंजाब की खराब हालत के लिए ये लोग जिम्मेदार है। अब असलियत सबके सामने है, हमने इन पर पर्चा दाखिल किया और जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे।
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