डेस्क न्यूज़- शादी के बंधन में बंधने वाले जिन्होंने मंडप तक पहुँचने के लिए बग्गी को शाही सवारी के रूप में चुना है, तो वे सावधानी से बुकिंग करनी चाहिए। बुकिंग के दौरान यह जरूर पूछ लें कि जिस घोड़े या घोड़ी को बग्गी खींचने के लिए रखा गया है, उसके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर उसके पास सर्टिफिकेट नही है, तो ऐसी स्थिती में दूल्हे को पैदल ही मंडप तक जाना पड़ सकता है। तीनों एमसीडी ने बग्गी सहित घोड़े/घोड़ी का लाइसेंस लेने की बात कही है। इसके अलावा उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में हर साल शादी के पहले सीजन में लाखों शादियां होती हैं, जिसमें लोग अंधाधुंध तरीके से बग्गी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बग्गी का धंधा भी खूब फल-फूल रहा है। ज्यादातर लोग बग्गी को खींचने के लिए घोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कई शादियों में एक ही घोड़े/घोड़ी का इस्तेमाल बग्गी को खींचने के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा करना जानवरों पर अत्याचार है। कभी-कभी जानवर बग्गी को खींचने के लायक भी नहीं होते, लेकिन लोग उनका इस्तेमाल व्यावसायिक लाभ के लिए करते रहते हैं। पशुओं पर हो रहे अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा नई नीति बनाई गई है, जिसमें बग्गी के लाइसेंस के साथ घोड़े या घोड़ी का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय घोड़े या घोड़ी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। साउथ और ईस्ट एमसीडी ने हेल्थ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। उत्तर एमसीडी में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के प्रावधान में कुछ छूट है। नॉर्थ एमसीडी के अधिकारियों के मुताबिक, बग्गी मालिक बग्गी और घोड़े/घोड़ी के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। लेकिन, उनके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चेकिंग के दौरान, बग्गी मालिकों को बग्गी खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भी संभव है कि बग्गी को उसी समय जब्त कर लिया जाए।