भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया इसमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 जवानों ने जान गवा दी। बिपिन रावत के निधन के बाद लगातार ये बात उठ रही है की उनके निधन पर राष्ट्रीय शोक आखिर क्यों नहीं रखा गया। आखिर वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इधर उत्तराखंड में 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा गई‚ सवाल यह भी उठ रहा है देश के इतने बड़े योद्धा के निधन पर क्या राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया जाना चाहिए था ? फिर ऐसी क्या वजह रही कि उनकी शहीदी पर राष्ट्रीय शोक नहीं रखा गया। आज हम आपको इसी राष्ट्रीय शोक के बारे में बता रहे हैं कि देश की किन- किन महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले शख्सियतों के निधन पर राष्ट्रीय शोक को सरकारी की ओर से घोषित किया जाता है।
राष्ट्रीय शोक को लेकर कानून क्या क्या कहता है ? राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है
अगर नियम और कानून की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति लिए ही राष्ट्रीय शोक रखा जाता था, बता दें कि भारत में पहला राष्ट्रीय शोक महात्मा गांधी की हत्या के बाद घोषित किया गया था, परंतु समय के साथ-साथ नियम बदलते गए
ओमान के सुल्तान विपिन रावत के निधन के बाद योगी सरकार पर क्यों उठ रहे सवाल ?
दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्यों की 12 जनवरी 2020 को ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद के निधन पर उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी को राजकीय शोक घोषित किया गया था
परंतु सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद राजकीय शोक घोषित करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि उस दौरान उत्तराखंड राज्य के तौर पर अस्तित्व ने नहीं आया था और बिपिन रावत पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी थे।
सोशल मीडिया पर तर्क दिया जा रहा है कि वर्तमान में गढ़वाल उत्तराखंड में आता है लेकिन पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी राजकीय शोक की घोषणा की जानी चाहिए थी इसी को लेकर सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब उत्तरप्रदेश सरकार किसी पारए देश के नागरिक के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा कर सकती है तो केंद्र सरकार ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्याें नहीं की।
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