'गाय' बनेगी राष्ट्रीय पशु; इलाहाबाद HC ने जताई उम्मीद, कहा- ‘गौहत्या करने वाले नरक में सड़ते हैं’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवंश के मांस के साथ गिरफ्तार हुए मोहम्मद अब्दुल की याचिका को खारिज करते हुए पुराणों और महाभारत आदि ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा, “गाय को हिंदू धर्म में सभी जानवरों में सबसे पवित्र माना गया है। इसे कामधेनु या दिव्य गाय और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली के रूप में जाना जाता है। आशा है कि केंद्र सरकार देश में गोहत्या रोकने के लिए उचित निर्णय लेगी और इसे संरक्षित राष्ट्रीय जीव घोषित करेगी।”
'गाय' बनेगी राष्ट्रीय पशु; इलाहाबाद HC ने जताई उम्मीद, कहा- ‘गौहत्या करने वाले नरक में सड़ते हैं’
Pic Credit- Since Independence / Abhinav Singh
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उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार यानि 3 मार्च 2023 को हिंदू धर्म में गायों के महत्व पर जोर देते हुए और उन्हें मारने की प्रथा को रोकने की आवश्यकता पर जोर देते हुए आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने और इसे 'संरक्षित राष्ट्रीय' पशु घोषित करने के लिए उचित निर्णय लेगी।

कोर्ट ने ये तब कहा जब बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के मोहम्मद अब्दुल खलीक की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। खलीक को पुलिस ने गोवंश के मांस के साथ गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ यूपी गोवध निवारण कानून के तहत आरोप था।

जस्टिस शमीम अहमद की बेंच ने यह भी कहा कि चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और हिंदू धर्म मानता है कि गाय दैवीय और प्राकृतिक अच्छाई की प्रतिनिधि है इसलिए इसकी रक्षा की जानी चाहिए।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “आशा है कि केंद्र सरकार देश में गोहत्या रोकने के लिए उचित निर्णय लेगी और इसे संरक्षित राष्ट्रीय जीव घोषित करेगी।”

कोर्ट ने आगे कहा, “गाय को हिंदू धर्म में सभी जानवरों में सबसे पवित्र माना गया है। इसे कामधेनु या दिव्य गाय और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली के रूप में जाना जाता है।”

पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा, “पुराण कहते हैं कि गायों के दान / उपहार से ज्यादा धार्मिक कुछ भी नहीं है। भगवान राम के विवाह में गायों को उपहार के रूप में भी दिया गया था।

महाभारत में, भीष्म पितामह का मानना ​​है कि गाय जीवन भर मनुष्य को दूध प्रदान करके एक सरोगेट माँ के रूप में कार्य करती है। अतः वह वास्तव में जगत जननी है।"

गाय के महत्व के बारे में बताते हुए, उच्च न्यायालय ने आगे कहा, "किंवदंतियां यह भी कहती हैं कि ब्रह्मा ने पुजारियों और गायों को एक ही समय में जीवन दिया, ताकि पुजारी धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकें और अनुष्ठान के लिए गाय को भेंट के रूप में दे सकें। गाय के चार पैरों को चार वेद कहा गया है"।

कोर्ट ने आगे कहा, "जो कोई भी गायों को मारता है या दूसरों को मारने की अनुमति देता है, वह तब तक नरक में सड़ता है जब तक उसके शरीर पर बच्चे हैं। इसी तरह बैल को भगवान शिव के वाहन के रूप में देने का वादा किया गया है। यह एक पुरुष सहकर्मी के लिए सम्मान का प्रतीक है।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि गाय को अन्य देवताओं के साथ भी जोड़ा गया है विशेष रूप से भगवान शिव, भगवान इंद्र, भगवान कृष्ण और देवी के साथ।

कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को सबसे पवित्र जानवर माना जाता है। वैदिक काल से मनुस्मृति, महाभारत, रामायण में वर्णित धार्मिक महत्व के अलावा गौ वंश का व्यापक आर्थिक महत्व भी है। पंचगव्य तक गाय से प्राप्त पदार्थों से बनता है।

इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ अदालत ने आरोपी मोहम्मद अब्दुल खालिक द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 482 याचिका खारिज कर दी, जिस व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3/5/8 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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