कोविड-19: सुप्रीम कोर्ट के राज्यों को निर्देश मृतकों के परिजनों को तुरंत दें मुआवजा

पीठ ने शिकायत निवारण समिति को चार सप्ताह के भीतर दावेदारों के आवेदन पर फैसला लेने का भी निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश सरकार पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) खाते से व्यक्तिगत जमा खातों में धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर, पीठ ने संबंधित धन को दो दिनों के भीतर एसडीआरएफ खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया
कोविड-19: सुप्रीम कोर्ट के राज्यों को निर्देश मृतकों के परिजनों को तुरंत दें मुआवजा
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना समय बर्बाद किए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजे की राशि का भुगतान न करने या उनके दावे को खारिज करने की कोई शिकायत है, तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं।

चार सप्ताह के भीतर दावेदारों के आवेदन पर फैसला लेने का निर्देश
जानकारी के अनुसार पीठ ने शिकायत निवारण समिति को चार सप्ताह के भीतर दावेदारों के आवेदन पर फैसला लेने का भी निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश सरकार पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) खाते से व्यक्तिगत जमा खातों में धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर, पीठ ने संबंधित धन को दो दिनों के भीतर एसडीआरएफ खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
“हम सभी राज्यों को अपने पहले के आदेश के तहत पात्र व्यक्तियों को बिना देर किए मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए याचिका की सुनवाई समाप्त करते हैं। यदि किसी दावेदार को कोई शिकायत है, तो वह संबंधित शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने इससे पहले आंध्र सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) से व्यक्तिगत जमा खातों में धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का "एक आखिरी मौका" दिया था। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था, जिसमें उसे पैसे ट्रांसफर करने से रोक दिया गया था।

SDRF फंड का अवैध रूप से उपयोग- अधिवक्ता गौरव बंसल

याचिकाकर्ता पल्ला श्रीनिवास राव की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव बंसल ने तर्क दिया था कि आंध्र सरकार ने एसडीआरएफ खाते से व्यक्तिगत जमा खातों में धन हस्तांतरित किया है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मान्य नहीं है। बंसल ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 (2) के तहत निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए SDRF फंड का अवैध रूप से उपयोग कर रही है।

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