सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना समय बर्बाद किए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजे की राशि का भुगतान न करने या उनके दावे को खारिज करने की कोई शिकायत है, तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले आंध्र सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) से व्यक्तिगत जमा खातों में धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का "एक आखिरी मौका" दिया था। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था, जिसमें उसे पैसे ट्रांसफर करने से रोक दिया गया था।
याचिकाकर्ता पल्ला श्रीनिवास राव की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव बंसल ने तर्क दिया था कि आंध्र सरकार ने एसडीआरएफ खाते से व्यक्तिगत जमा खातों में धन हस्तांतरित किया है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मान्य नहीं है। बंसल ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 (2) के तहत निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए SDRF फंड का अवैध रूप से उपयोग कर रही है।