केंद्र सरकार ने सरकारी पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली शिकायतों के निपटारे की समय सीमा 45 दिनों से घटाकर अधिकतम 30 दिन कर दी है। इसके साथ ही अर्जेंट शिकायतों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले साल, डीएआरपीजी ने जन शिकायतों के समाधान के लिए अधिकतम समय सीमा को 60 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दिया था। इसके अलावा यह निर्णय भी लिया गया है कि किसी नागरिक से प्राप्त शिकायत को तब तक बंद नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके खिलाफ दायर अपील का निपटारा नहीं हो जाता। इसी तरह निपटाई गई शिकायत को तब बंद माना जाएगा जब शिकायककर्ता ने उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की हो।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर निपटारा की गई शिकायत के खिलाफ नागरिक से अपील प्राप्त होती है तो उसके निपटारे के बाद ही शिकायत को बंद माना जाएगा।
डीएआरपीजी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। विभाग ने कहा कि उसने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) में व्यापक सुधार किया है। यह ऑनलाइन पोर्टल है, जहां नागरिक सरकारी संगठनों व संस्थानों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। विभाग ने कहा कि इसे नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार चाहती है कि नागरिकों की आवाज सुनी जाए और वह चाहती है कि वे व्यवस्था पर भरोसा करें।
आदेश में कहा गया है कि CPGRAMS पर प्राप्त शिकायतों को प्राप्त होते ही तुरंत हल किया जाएगा, लेकिन इसकी अधिकतम समय सीमा अब 30 दिन रहेगी। यह भी कहा गया है कि यदि विचाराधीन मामले या नीतिगत मुद्दों आदि के कारण तय समय-सीमा में निपटारा संभव नहीं हुआ तो शिकायतकर्ता नागरिक को अंतरिम रूप से उचित जवाब दिया जाएगा कि किस वजह से निपटारा नहीं हो सका है।
इस साल जनवरी से मार्च तक कुल 13,32,567 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 4,18,451 का निपटारा कर दिया गया है। जबकि पिछले साल यानी 2021 में इसी अवधि में 30,23,894 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 21,35,923 का निपटारा किया गया था। वर्ष 2020 में 33,42,873 मिली थीं और 23,19,569 का निपटारा किया गया था।