SC के दो बड़े निर्णय : विवादित ढांचे से जुड़े सभी मामले बंद; गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस क्लोज

सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला मामला उत्‍तर प्रदेश के अयोध्‍या में स्थित विवादित ढांचे से संबंधित है, जिससे जुड़े सभी मामलों को बंद करने का निर्णय SC ने लिया है। दूसरा मामला गुजरात दंगों से जुड़ा है, जिससे जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का ऐलान SC ने किया है।
SC के दो बड़े निर्णय : विवादित ढांचे से जुड़े सभी मामले बंद; गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस क्लोज

सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश और गुजरात से जुड़े दो बड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। SC ने उत्‍तर प्रदेश के अयोध्‍या में स्थित विवादित ढांचे को ढहाए जाने से संबंधित सभी मामलों को बंद करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने इसे लेकर दायर अवमानना की सभी याचिकाओं को भी बंद कर दिया है। ये सभी याचिकाएं 1992 में ढांचे को गिराने से रोकने में विफल रहने के लिए प्रदेश सरकार और इसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता का नाम असलम भूरे है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। शीर्ष अदालत ने कहा, वक्‍त काफी बीत चुका है और अब इस मामले में नया कुछ नहीं रहा है। इसी के साथ 2019 में राम मंदिर मुद्दे पर आए फैसले को देखते हुए अब इन याचिकाओं को बंद किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा निर्णय गुजरात दंगों से जुडे़ केसों को लेकर लिया है। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का SC ने आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है।

NHRC और NGO की अर्जी पर SC ने यह आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ित परिवारों, NHRC और एक NGO सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस बंद करने का आदेश दिया। इन सभी याचिकाओं में पुलिस की जगह CBI को सभी मामले ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले (गुजरात दंगा 2002) से जुड़ी याचिकाओं को आगे सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सभी मामले बंद करने का आदेश दे रहे हैं।

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