राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से नाम बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
अशोक गहलोत की महत्वकांक्षी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इसे मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के नाम से जाना जाएगा।
हालांकि इसके प्रावधानों में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। इसके पहले भी भजनलाल ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदला था।
बता दें कि भजनलाल सरकार ने इस योजना के नियमों में ज्यादा बदलाव नहीं किया हैं। इस योजना में पांच बिजली कंपनियों को भी शामिल किया गया है।
इसी के तहत अगर किसी की करंट लगने से मौत हो जाती है तो उसे इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
वहीं कृषि कार्यों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को भी इस योजना में जोड़ा गया है। इसकी क्लेम राशि 10 लाख रखी गई है।
ऐसे किसी हादसे में पीड़ित की जान चली जाती है तो 5 लाख मिलेंगे। वहीं उसी परिवार के दूसरे सदस्य की मौत हो जाती है तो 10 लाख रुपये परिवार के सदस्य को दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक घटना और आपदाओं से होने वाले हादसे इस योजना में कवर नहीं होंगे।
किसी विशेष ऑपरेशन, युद्ध, हत्या, आत्महत्या, शराब पीने और प्रसव के दौरान होने वाले हादसे इस योजना के तहत कवर नहीं होंगे।