डेस्क न्यूज. राजस्थान में सरकारी भर्तियों के साथ अब दिव्यांगों लोगों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने सीधी भर्ती में दिव्यांगों को ऊपरी आयु सीमा में एक साल की छूट देने का प्रावधान किया है. राजस्थान से पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने निःशक्तजन अधिकार नियम संशोधन-2021 जारी कर सभी सरकारी विभागों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में निःशक्तजनों के लिए आरक्षण के प्रावधान के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है. दिव्यांगों की मदद के लिए सरकारी विभागों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। यह नोडल अधिकारी दिव्यांगों से संबंधित विभिन्न मामलों को देखेंगे।
सामाजिक न्याय और अधिकारीता विभाग ने हाल ही में राजस्थान दिव्यांगजन
अधिकार नियम(संशोधित)- 2012 की अधिसूचना जारी की हैं।
इस अधिसूचना के तहत कार्मिक विभाग ने सीधी भर्ती एवं पदोन्नतियों में दिया जाने वाला आरक्षण,
ऊपरी आयु सीमा में छूट एवं अंकों में रियायत संबंधी प्रावधानों की पालनाके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के सभी सेवा संवर्गों में दिव्यांगजनों को
देय आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराई जाएगी, इसके लिए रोस्टर पंजिका
के संधारण के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा विभागध्यक्ष
को प्रतिवर्ष पालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी.