Lalu Yadav Update News - डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआइ की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी है। (CBI Court Sentence Lalu Yadav) 60 लाख जुर्माना लगाया गया है। (Lalu Prasad Yadav Convicted) जानकारी के अनुसार आज सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे सजा की घोषणा की गई। लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है।
(Lalu Convicted Fodder Scam) CBI के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू यादव इस समय रांची रिम्स में इलाज करा रहे हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्हें एक लैपटाप उपलब्ध कराया गया था। इसी लैपटाप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी। सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। लालू को कुल 17 तरह की बीमारियां है। बीपी और शुगर का भी हवाला दिया। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर सीबीआई के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की।
लालू यादव को पांच साल की सजा और 60 लाख जुर्माना
मोहम्मद सईद- पांच साल सजा और एक करोड़ पचास लाख जुर्माना
जगमोहन लाल-चार साल सजा और एक करोड़ जुर्माना
आरके राणा-पांच साल की सजा
लालू यादव ने रांची रिम्स में लैपटाप पर सुनी अपनी सजा
(Lalu Convicted Fodder Scam)
रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को IPC की धारा 120बी, 420, 409, 467, 468, 471, 477ए के अलावे भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 की 13 (1), 13 (2)सी की धाराओं के तहत दोषी पाया है। रांची की स्पेशल CBI अदालत ने पिछले 15 फरवरी को ही उन्हें इन धाराओं के तहत गुनहगार पाया था, जिस मामले में सोमवार को उन्हें सजा सुनाई गई है। दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी ओर से सेहत का हवाला दिए जाने के बाद उन्हें रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान या रिम्स में भर्ती किया गया था।
उधर, जेल प्रबंधन ने होटवार जेल में भी पुख्ता प्रबंध कर रखा था। वहां वीडियो कांफ्रेंसिंंग रूम में बारी-बारी सभी दोषी पेश किए गए। सीबीआई अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। वहीं लालू यादव ने रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में सजा सुनी। मालूम हो कि 15 फरवरी को सीबीआइ अदालत ने इन सभी को चारा घोटला मामले में दोषी ठहराया था। 15 फरवरी को अदालत ने 35 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी। वहीं, 24 अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। शेष दोषियों को आज सजा सुनाई गई।