
Delhi-NCR में प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 1 अक्टूबर से GRAP को लागू कर दिया जाएगा। GRAP का मतलब है Graded Response Action Plan जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सरकार रोक लगायेगी और इस प्रकार की गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बीते कई सालों से देखा जा रहा है कि Delhi-NCR मौसम में बदलाव होने पर आबोहवा दूषित हो जाती है। आसमान में प्रदूषण का काला गुब्बारा दिखने लगता है, जिसको देखते हुए Delhi-NCR में GRAP का गठन किया गया था। इस GRAP में 4 चरण हैं, जिनको हालात देखते हुए एक-एक कर लागू किया जायेगा।
गुरुग्राम जिले में GRAP नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। गुरुग्राम उपायुक्त की मानें तो GRAP को 4 चरण में लागू किया जाएगा और इनमें अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे।
ग्रेप को वायु गुणवत्ता के आधार पर लागू किया जाएगा। जैसे-जैसे वायु गुणवत्ता का स्तर बढ़ेगा वैसे पाबंदियां भी बढ़ती चली जाएंगी।
आदेशों के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 201 से 300 के बीच होगा तो GRAP के पहले चरण को लागू किया जाएगा। इस चरण में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होगा तो GRAP के दूसरे चरण को लागू किया जाएगा, जिसमें डीजल-जनरेटर पर पाबंदी रहेगी।
वायु गुणवत्ता 401 से 450 के बीच होगी तो वहाँ तीसरे चरणों को लागू किया जाएगा, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा हुआ तो इसे बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सदस्य सचिव ने कहा CAQM की वरीयता वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासनिक उपायों के साथ जन भागीदारी भी है। ज्यादा जानकारी के लिये देखें वीडियो.....