मोदी की डिग्री मांगने पर केजरीवाल पर जुर्माना, सिसोदिया की जमानत याचिका हुई खारिज

PM Narendra Modi Degree: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एमए की डिग्री मांगने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जुर्माना लगाया है।
मोदी की डिग्री मांगने पर केजरीवाल पर जुर्माना, सिसोदिया की जमानत याचिका हुई खारिज
Pic Credit- Lokendra Singh Sainger

PM Narendra Modi Degree: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा को लेकर सवाल करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद से ही केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर थे।

हालांकि शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गयी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार यानि 31 मार्च को बेल की याचिका खारिज कर दी है।

केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना

PM Narendra Modi Degree: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने पच्चीस हज़ार रूपये का जुर्माना ठोका है। कोर्ट की ओर से यह जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री मांगने को लेकर लगाया गया है।

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।

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कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज

PM Narendra Modi Degree: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के नजदीकी आप नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठुकरा दी है।

मनीष सिसोदिया तीन अप्रैल तक सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 2021-22 दिल्ली आबकारी नीति मामले के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं की कथित संलिप्तता के सिलसिले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

हाईकोर्ट के आदेश पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया

केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि ‘क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?’

गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

2016 में, सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत, केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

जबकि पीएम मोदी के चुनावी दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री पूरी की।

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