डेस्क न्यूज. राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट से लोकेश शर्मा को एक बार फिर राहत मिली है. दिल्ली पुलिस ने अदालत को आश्वासन दिया कि अदालत के आदेश के बिना लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई ठोस और बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी.
फोन टैपिंग मामले में अब अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी. दरअसल शर्मा ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी. शर्मा की ओर से कोर्ट में बताया गया कि उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के आदेश के बिना
लोकेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को कहा था.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को लिखित में आश्वासन दिया है
कि शर्मा के खिलाफ बिना कोर्ट को सूचना दिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर विधायकों,
मंत्रियों के फोन अवैध रूप से टैप करने और सभी की छवि खराब करने का आरोप लगाया था.
इस मामले में गजेंद्र सिंह की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है,
जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है.
बता दें कि केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्राथमिकी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी
लोकेश शर्मा समेत अज्ञात पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया है.
इस बीच फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अदालत के अगले
आदेश तक शर्मा के खिलाफ दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में कोई कार्रवाई
नहीं की जाएगी. इसके बाद आज पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है
कि बिना सूचना के कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी.