Karnataka Hijab Case :सरकार ने HC से कहा- हिजाब पर प्रतिबंध नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने की पालना के लिए ही कहा

केस की सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। इस दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाली हर महिला को हिजाब पहनना जरूरी है जबकि वे चाहते हैं कि हर मुस्लिम महिला इसका प्रयोग कर सके। अब आगे की हीयरिंग मंगलवार को होगी
Karnataka Hijab Case :सरकार ने HC से कहा- हिजाब पर प्रतिबंध नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने की पालना के लिए ही कहा

Photo Courtsey | Bar & Bench

र्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को भी गंभीर जिरह हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। अब आगे की हीयरिंग मंगलवार को जारी रहेगी। गौरतलब है कि केस की सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। इस दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाली हर महिला को हिजाब पहनना जरूरी है जबकि वे चाहते हैं कि हर मुस्लिम महिला इसका प्रयोग कर सके।
<div class="paragraphs"><p>एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी है।</p></div>

एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी है।

सोमवार को सुनवाई की शुरुआत में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इस पर एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि सरकार का आदेश इस संबंध में फैसला लेने की जिम्मेदारी संस्थानों पर छोड़ देता है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार का आदेश संस्थानों को ड्रेस गाइडलाइन तय करने की स्वतंत्रता देता है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है। उनका कहना है कि राज्य का रुख यह है कि किसी धार्मिक पहचान वाले कपड़े को स्कूल में नहीं पहना जाए।
<div class="paragraphs"><p>एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार का आदेश संस्थानों को ड्रेस गाइडलाइन तय करने की स्वतंत्रता देता है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है।</p></div>

एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार का आदेश संस्थानों को ड्रेस गाइडलाइन तय करने की स्वतंत्रता देता है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है।

एडवोकेट जनरल ने कहा कि GO का सक्रिय भाग इसे संस्थानों पर छोड़ देता है।

इस पर CJ ने सवाल किया कि इसका क्या मतलब है, यह कहना कि वर्दी का पालन करना है? आपका क्या स्टैंड है कि क्या संस्थानों में हिजाब की अनुमति दी जा सकती है या नहीं?

आज कोर्ट में क्या जिरह हुई?
चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि आपने तर्क दिया है कि सरकार का आदेश किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं है और राज्य सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। आदेश केवल यह कहता है कि छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, लेकिन अब अपनी आपत्तियों के पैरा 19, 20 पर आएं। अगर संस्थान हिजाब की अनुमति देते हैं, तो आपको आपत्ति है?
एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार का आदेश, शैक्षिण संस्थान को यूनिफॉर्म तय करने के लिए पूरी फ्रीडम देता है। क्या छात्रों को पोशाक या परिधान पहनने की अनुमति दी जाती है जो धर्म का प्रतीक हो सकता है। वहीं राज्य सरकार का इस पर स्टैंड है कि कोई भी धर्म को दर्शाने वाली धार्मिक ड्रेस को अनुमति नहीं दी जा सकती है।
<div class="paragraphs"><p>सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ मामले में कहा है कि धर्म की सटीक परिभाषा देना मुश्किल है। पहले फैसले में, इस्तेमाल किया गया शब्द essentially religious था और जब सबरीमाला की बात आई तो यह essential to religion हो गया।</p></div>

सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ मामले में कहा है कि धर्म की सटीक परिभाषा देना मुश्किल है। पहले फैसले में, इस्तेमाल किया गया शब्द essentially religious था और जब सबरीमाला की बात आई तो यह essential to religion हो गया।

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चीफ जस्टिस ने कहा कि यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें कॉलेज की निर्धारित यूनिफॉर्म में एक ही रंग की ड्रेस पहनने की अनुमति दी जा सकती है। हम राज्य का रुख जानना चाहते हैं? हेगड़े ने कहा कि मान लीजिए कि अगर उन्होंने दुपट्टा सिर पर पहना हुआ है जो यूनिफॉर्म का हिस्सा है, तो क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है?
एडवोकेट जनरल: सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ मामले में कहा है कि धर्म की सटीक परिभाषा देना मुश्किल है। पहले फैसले में, इस्तेमाल किया गया शब्द essentially religious था और जब सबरीमाला की बात आई तो यह essential to religion हो गया। मैं शिरूर मठ से लेकर सबरीमाला तक इस तरह के चार केस दिखाऊंगा।
एडवोकेट जनरल ने कहा कि परेशानी यह आएगी कि क्या हिजाब पहनने वाले व्यक्ति को कॉलेज के अंदर जाने की अनुमति होगी। छात्र अनुच्छेद 25 का हवाला देकर इसे मौलिक अधिकार बताएंगे। संस्थान कहेगा कि यह सब एकरूपता के लिए और अनुशासन के लिए है। सबरीमाला मामले के फैसले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ऐसे मामलों में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसलिए अदालत को यह तय करना होगा कि अनुच्छेद 25 के तहत लागू धार्मिक प्रथा शिक्षण संस्थानों में लागू हो सकती हैं कि नहीं।
<div class="paragraphs"><p>सबरीमाला मामले के फैसले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ऐसे मामलों में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसलिए अदालत को यह तय करना होगा कि अनुच्छेद 25 के तहत लागू धार्मिक प्रथा शिक्षण संस्थानों में लागू हो सकती हैं कि नहीं।</p></div>

सबरीमाला मामले के फैसले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ऐसे मामलों में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसलिए अदालत को यह तय करना होगा कि अनुच्छेद 25 के तहत लागू धार्मिक प्रथा शिक्षण संस्थानों में लागू हो सकती हैं कि नहीं।

चीफ जस्टिस: क्या राज्य सरकार चाहता है कि कोर्ट को अनुच्छेद 25 के उल्लंघन मामले में जाना चाहिए? क्योंकि वे वैधानिक निकाय नहीं हैं। क्या शिक्षण संस्थानों को कोर्ट के आदेश से रेग्युलेट किया जा सकता है? आप कह रहे हैं कि कॉलेज कमिटी तय करेगी तो हमें देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया?
एडवोकेट जनरल ने शिरूर मठ मामले का उदाहरण दिया- यह वाक्य दूसरे पक्ष द्वारा यह कहने के लिए पढ़ा गया था कि पोशाक भी धर्म का हिस्सा है। एक धर्म न केवल अपने अनुयायियों को स्वीकार करने के लिए नैतिक नियमों का एक कोड निर्धारित कर सकता है, यह अनुष्ठानों और अनुष्ठानों, समारोहों और पूजा के तरीकों को निर्धारित कर सकता है।
एडवोकेट जनरल: मुंशी का कहना है कि हमें उन सभी प्रथाओं पर दबाव रखना चाहिए जो देश को नीचे लाएंगे और धार्मिक प्रथाओं को कम करने का प्रयास करेंगे और समान नागरिक संहिता की मांग करेंगे। एजी का कहना है कि मुंशी की टिप्पणी को सीजे केहर ने शायरा बानो मामले में पॉइंट किया है।
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एडवोकेट जनरल ने मुंशी से कहा- हम धर्म को पर्सनल लॉ से अलग करना चाहते हैं। हम एक ऐसी स्टेज में हैं जहां हमें ​रि​लीजियस प्रेक्टिस में बाधा डाले बिना अपने राष्ट्र को एकजुट करना चाहिए। धर्म उन क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए जो धार्मिक हैं।
एडवोकेट जनरल: शिरूर मठ के फैसले को इस तरह पढ़ा गया जैसे कि पोशाक और भोजन स्वतः ही आवश्यक धार्मिक अभ्यास के रूप में योग्य हो जाएगा। लेकिन इसे बाद के फैसले के आलोक में समझना होगा जो कहता है कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
एडवोकेट जनरल- दूसरे पक्ष ने यह तर्क दिया कि भोजन और पोशाक भी धर्म का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन कृपया देखें कि यह कैसे स्पष्ट किया गया है। जिन्हें धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है, और ये रूप और पालन भोजन और पोशाक के मामलों तक भी विस्तारित हो सकते हैं। एडवोकेट जनरल कहा क‍ि पोशाक या भोजन और सांसारिक गतिविधियों जैसे मुद्दों को धार्मिक प्रथाओं के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है और एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए।
एडवोकेट जनरल ने सबरीमाला फैसले का उदाहरण दिया। न्यायमूर्ति नरीमन की टिप्पणियों को पढ़ा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रयोग किया गया है और परीक्षण यह था कि यदि प्रथा हटा दी जाती है तो धार्मिकता वही रहेगी।
एडवोकेट जनरल ने कहा कि अनुच्छेद 25 के अलग-अलग खंड हैं। अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार स्थापित करने के लिए उन्हें पहले धार्मिक प्रथा को सिद्ध करना चाहिए, फिर यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, फिर वह ईआरपी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य या किसी अन्य मौलिक अधिकार के विरोध में नहीं आता है।
एडवोकेट जनरल ने कहा कि किसी धर्म के अनिवार्य भाग का गठन मुख्य रूप से उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना है- पिछले फैसले में यह वाक्य, देखें कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कैसे बताते हैं और अलग करते हैं।
एडवोकेट जनरल ने कहा कि पूरी विनम्रता के साथ मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, उन्होंने ईआरपी के परीक्षण पर तर्क दिया। उद्घाटन पैरा सबरीमाला मामले का 285 होना चाहिए था, जो पूरे मामले की नींव है, इस पृष्ठभूमि में, आपके आधिपत्य याचिकाकर्ताओं के दावे की जांच कर सकते हैं।
एडवोकेट जनरल ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एक घोषणा की मांग की है कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाली प्रत्येक महिला को हिजाब पहनना जरूरी है, वे एक घोषणा चाहते हैं जो हर मुस्लिम महिला को बांध सके।
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