Hijab Controversy: हिजाब पर HC में सुनवाई, SC में भेजने की याचिका खारिज, CJI बोले एचसी के फैसले के बाद इसे देखेंगे

कर्नाटक में हिजाब को लेकर डेढ़ महीने से विवाद चल रहा। (फोटो-PTI)

Hijab Controversy: हिजाब पर HC में सुनवाई, SC में भेजने की याचिका खारिज, CJI बोले एचसी के फैसले के बाद इसे देखेंगे

प्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिकाओं को तुरंत सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अदालत ने सवाल किया कि उसे इस स्तर पर हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। SC ने भी इस पर कोई तारीख देने से इनकार कर दिया।
<div class="paragraphs"><p>सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अदालत ने सवाल किया कि उसे इस स्तर पर हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। SC ने भी इस पर कोई तारीख देने से इनकार कर दिया।</p></div>

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अदालत ने सवाल किया कि उसे इस स्तर पर हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। SC ने भी इस पर कोई तारीख देने से इनकार कर दिया।

हिजाब विवाद से जुड़ी याचिकाओं को HC से SC भेजने की मांग खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिकाओं को तुरंत सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अदालत ने सवाल किया कि उसे इस स्तर पर हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। SC ने भी इस पर कोई तारीख देने से इनकार कर दिया।
सीएम बोम्मई बोले- बाहरी लोग राज्य में शांति भंग न करें
हिजाब विवाद पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, मैं बाहरी लोगों से स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग न करने की अपील करता हूं। शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है ताकि न्याय दिया जा सके।

Photo | Times Of India

हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह विवाद दिखाता है कि अगर समाज में ध्रुवीकरण हुआ तो क्या हो सकता है। जिन छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए उनके मन में सांप्रदायिक जहर भर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में चल रहे हिजाब का असर अब देश के अलग-अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सत्ताधारी दल यानी बीजेपी और विपक्ष सामने हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए बुधवार को मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश ने तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया। जस्टिस अवस्थी के अलावा, बेंच में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी शामिल हैं। पीठ गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। इसमें किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को तलब किया

पाकिस्तान ने कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर इस्लामाबाद में भारतीय प्रभारी डी'एफ़ेयर को तलब किया है। बुधवार को जारी एक बयान में, विदेश कार्यालय ने कहा, "भारतीय प्रभारी डी'अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था। इस दौरान, सरकार की 'गंभीर चिंता और निंदनीय कृत्य की निंदा' मुस्लिम छात्राओं के पहनने पर प्रतिबंध लगाने की है। हिजाब भेज दिया गया था।"

<div class="paragraphs"><p>जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिजाब पहनने वाली लड़की को 5 लाख रुपये देने की घोषणा की।</p></div>

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिजाब पहनने वाली लड़की को 5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

हिजाब का समर्थन करने वाली छात्रा को जमीयत ने दिया पांच लाख का इनाम
जमीयत उलेमा-ए-हिंद कर्नाटक के एक स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध के विरोध में प्रदर्शन कर रही एक छात्रा के पक्ष में खड़ा हो गया है। जमीयत ने छात्रा को पांच लाख रुपये दिए हैं। \ कर्नाटक के उडापी जिले के महात्मा गांधी कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें हिजाब पहने एक छात्रा को स्कूली छात्रों की भीड़ द्वारा कॉलेज में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। एक अन्य में जहां छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं छात्रा भी जवाब में नारे लगाती नजर आ रही है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिजाब पहनने वाली लड़की को 5 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। बुधवार को मांडिया पहुंचे जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती इफ्तिखार अहमद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने छात्र बीबी मुस्कान को 5 लाख रुपये का चेक सौंपा।

हिजाब विवाद पर कोलकाता में छात्रों ने निकाली रैली

कोलकाता में आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुधवार को कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर एक रैली निकाली। इस अवसर पर छात्रों ने कहा कि भारत के नागरिकों को अपनी मर्जी से परिधान पहनने का अधिकार है और सभी अपने धार्मिक मानदंडों का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाथ में तिरंगा लिए छात्रों ने कहा कि सरकार किसी पर कुछ थोप नहीं सकती। इस रैली में हिजाब पहने कई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ज्ञात हो कि मंगलवार को कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

Hijab Controversy: हिजाब पर HC में सुनवाई, SC में भेजने की याचिका खारिज, CJI बोले एचसी के फैसले के बाद इसे देखेंगे
हिजाब पर हंगामा : छात्रों के जय श्रीराम के जवाब में हिजाब पर लड़कियों का आल्लाह हू अकबर! जज बाेले हमारे लिए संविधान ही गीता
महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने अंतरिम राहत देने और छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की अनुमति देने का विरोध किया
सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ से अंतरिम आदेश निकालने अनुरोध किया, वजह ये कि परीक्षाएं दो माह दूर हैं और छात्रों को उनकी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं छात्राओं की ओर से पेश अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अनुरोध किया कि लड़कियों को 'उनकी संस्कृति का पालन करने' की अनुमति दे दी जाए। कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने अंतरिम राहत देने और छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की अनुमति देने का विरोध किया।

Asaduddin Owaisi

हिजाब हमारा अधिकार, इसमें दखल नहीं: ओवैसी
कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। इसमें किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम क्या पहनते हैं और क्या खाते हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं होनी चाहिए। हम किसी के घर में झाँक नहीं रहे हैं। कर्नाटक में एक बेटी ने किया वीरता का काम मैंने इस लड़की और उसके पिता से बात की है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि उन्होंने मलाला को पढ़ने नहीं दिया, लेकिन हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे। यह हमारा आपसी मामला है। पाकिस्तान को अपना घर संभालना चाहिए।
मौलिक और स्वतंत्रता के अधिकार पर संविधान क्या कहता हैॽ
अब समझते हैं कि हिजाब से जुड़े ताजा विवाद में मूल अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या ऐंगल है। संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (a) कहता है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन संविधान में ये भी कहा गया है कि ये अधिकार असीमित नहीं है। आर्टिकल 19(2) कहता है कि सरकार आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर कानून बनाकर तार्किक पाबंदियां लगा सकती है। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता के हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा, दोस्ताना संबंधों वाले देशों से रिश्तों, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, कोर्ट की अवमानना, किसी अपराध के लिए उकसावा के मामलों में आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है।
Hijab Controversy: हिजाब पर HC में सुनवाई, SC में भेजने की याचिका खारिज, CJI बोले एचसी के फैसले के बाद इसे देखेंगे
HIJAB पर हंगामा: भगवा बनाम हिजाब को लेकर कॉलेजों में हिंसक प्रदर्शन

Related Stories

No stories found.
logo
Since independence
hindi.sinceindependence.com