कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में चल रहे हिजाब का असर अब देश के अलग-अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सत्ताधारी दल यानी बीजेपी और विपक्ष सामने हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए बुधवार को मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश ने तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया। जस्टिस अवस्थी के अलावा, बेंच में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी शामिल हैं। पीठ गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। इसमें किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान ने कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर इस्लामाबाद में भारतीय प्रभारी डी'एफ़ेयर को तलब किया है। बुधवार को जारी एक बयान में, विदेश कार्यालय ने कहा, "भारतीय प्रभारी डी'अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था। इस दौरान, सरकार की 'गंभीर चिंता और निंदनीय कृत्य की निंदा' मुस्लिम छात्राओं के पहनने पर प्रतिबंध लगाने की है। हिजाब भेज दिया गया था।"
कोलकाता में आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुधवार को कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर एक रैली निकाली। इस अवसर पर छात्रों ने कहा कि भारत के नागरिकों को अपनी मर्जी से परिधान पहनने का अधिकार है और सभी अपने धार्मिक मानदंडों का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाथ में तिरंगा लिए छात्रों ने कहा कि सरकार किसी पर कुछ थोप नहीं सकती। इस रैली में हिजाब पहने कई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ज्ञात हो कि मंगलवार को कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
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