Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा 130 दिन बाद जेल से बाहर, 8 लोगों को गाड़ी ने कुचला, ड्राइवर को उकसाने का लगा आरोप

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी
Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा 130 दिन बाद जेल से बाहर, 8 लोगों को गाड़ी ने कुचला, ड्राइवर को उकसाने का लगा आरोप

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी, जिसके बाद आशीष मिश्रा उर्फ ​​मोनू आज 130 दिन बाद जेल से बाहर आया। केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य द्वार के बजाय पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया, जैसा कि समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है।

गुरुवार को इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल डिवीजन बेंच ने गुरुवार को इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। मिश्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा था कि आशीष निर्दोष हैं और उनके खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने किसानों को कुचलने के लिए ड्राइवर को उकसाया था।

घटना के समय मिश्रा उस कार में थे- अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही

वहीं, याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही ने कहा था कि घटना के समय मिश्रा उस कार में थे, जिसने कथित तौर पर किसानों को अपने पहियों के नीचे कुचल दिया था। उल्लेखनीय है कि इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस राकेश कुमार जैन की निगरानी में की गई है।

3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी

कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई पूरी करने के बाद मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा उस समय हुई जब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। घटना में आरोपियों में आशीष मिश्रा का नाम भी शामिल है।

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