ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर 28% GST का असर, चुकाना होगा 45 हजार करोड़ का टैक्स

1 जुलाई 2017 से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स कंपनियों ने 5 हजार करोड़ रुपए से कम का टैक्स चुकाया है। 11 जुलाई को GST काउंसिल ने फैसला सुनाया था कि गेमिंग स्किल आधारित कंपनियों से 28% की GST ली जायेगी।
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर 28% GST का असर, चुकाना होगा 45 हजार करोड़ का टैक्स
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर 28% GST का असर, चुकाना होगा 45 हजार करोड़ का टैक्सimage credit - pixabay

28% GST के हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से टैक्स की वसूली शुरू होने वाली है। 1 जुलाई 2017 से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स कंपनियों ने 5 हजार करोड़ रुपए से कम का टैक्स चुकाया है।

ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स कंपनियों पर 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बनता है। इसलिए गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से 45 हजार करोड़ का टैक्स वसूला जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, टैक्स की ताजा घोषणा के बाद गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर 28% GST लागु हो चुकी है। इन कंपनियों से 18% के हिसाब से बकाया टैक्स भी लिया जायेगा।

11 जुलाई को GST काउंसिल ने फैसला सुनाया था कि गेमिंग स्किल आधारित कंपनियों से 28% की GST ली जायेगी।

जल्द जारी हो सकते हैं नोटिस

GST DGGI जल्द गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर सकते हैं। इन कंपनियों में विदेशी गेमिंग कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने GST में 12 हजार करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी किया है। गेम्सकार्ट कम्पनी को पहले ही 21 हजार करोड़ का नोटिस भेजा जा चुकी है।

कुछ गेमिंग कंपनियां भारत में हुई कमाई को क्रिप्टोकरंसी में बदलकर विदेश भेज रही हैं। मुंबई में DGGI ने बताया कि भारतीय यूजर्स से कमाए 700 करोड़ रुपए क्रिप्टोकरंसी में बदलकर विदेश भेज दिये गये हैं।

गेमिंग कंपनियों का मुख्यालय कम या बिलकुल टैक्स नहीं लगाने वाले देशों में है। ये सभी कम्पनियां अवैध रूप से भारत में काम कर रही हैं।

इन कंपनियों ने ड्राइवर, छोटे दुकानदारों या मजदूरों को कंपनियों का डमी डायरेक्टर बनाकर उनके नाम से अकाउंट खुलवा रखे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इनके अकाउंट के माध्यम से ही हवाला भुगतान किया जा रहा है।

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