17 साल पहले अपहरण कर छात्रा से दुष्कर्म केस में 2 सगे भाई समेत 3 को उम्रकैद

तीनों दुष्कर्मियों को उम्रकैद की सजा इटावा पुलिस की कड़ी पैरवी का नतीजा माना जा
17 साल पहले अपहरण कर छात्रा से दुष्कर्म केस में 2 सगे भाई समेत 3 को उम्रकैद

डेस्क न्यूज. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक अदालत ने छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. और का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर तीनों को तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।

छात्रा से दुष्कर्म के तीनों दुष्कर्मियों को उम्रकैद की सजा इटावा पुलिस की कड़ी पैरवी का नतीजा माना जा

तीनों दुष्कर्मियों को उम्रकैद की सजा इटावा पुलिस की कड़ी पैरवी का नतीजा माना जा रहा है।

इटावा के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सजा) तरुण कुमार शुक्ला ने बताया

कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 15 वर्षीय बेटी वर्ष 2004 में 11वीं की छात्रा थी.

वह स्कूल जा रही थी. फिर चौबिया थाना क्षेत्र के गांव ककरपुरा निवासी संजीव, उमेश बाइक

से आए सैफई के वमुरी गांव निवासी गुड्डू ने देसी पिस्टल के दिखा कर उन्हें रोक लिया.

छात्रा को बाइक से अगवा कर वह वहां से एक घर में ले गया।

पिस्टल दिखा कर छात्रा को पीटा और दुष्कर्म किया

गुड्डू बाइक चला रहा था। संजीव ने पिस्टल दिखा कर छात्रा को पीटा और दुष्कर्म किया.

साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। गुड्डू ने मारपीट भी की और किसी को बताने

पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। कपड़ों में लगे खून को देख संजीव ने उन्हें

जबरदस्ती धोने को कहा। 8 नवंबर को संजीव का भाई उमेश आया,

उसने संजीव को बताया कि पुलिस मामले में उसकी तलाश कर रही है.

इसी दौरान वह रात में पिस्टल के बल पर बाइक पर बैठाया गया और शोर मचाने की धमकी दी।

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